आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को अदालत से बड़ा झटका लगा है. ताहिर हुसैन ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले के ट्रायल में रोक लगाने को लेकर कड़कड़डूमा कोर्ट में अर्जी दायर की थी. इसे अदालत ने खारिज कर दिया है.
ताहिर हुसैन ने अपनी अर्जी में कहा था कि जब तक दिल्ली दंगों से जुड़ी साजिश के UAPA के तहत दर्ज मामले में आरोप तय नहीं हो जाते तब तक मनी लांड्रिंग केस के ट्रायल पर रोक लगाई जाए. ताहिर हुसैन ने मनी लांड्रिंग से जुड़े ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उसे ठुकरा दिया.
हुसैन 2020 में दिल्ली में हुए दंगों में भी आरोपी हैं. इसी साल मार्च में कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन पर दंगों के दौरान आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आरोपी बनाया था. कोर्ट ने कहा था कि ताहिर लगातार ऐसे काम कर रहा था जैसे वो पूरी भीड़ को उकसा रहा हो, उन पर नजर रख रहा हो. ये सबकुछ हिंदुओं को टारगेट करने के लिए किया गया था.
23 फरवरी 2020 को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगों की शुरुआत हुई थी, जो 53 लोगों की मौत के बाद 25 फरवरी को जाकर थमे थे. इन दंगों में पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी का काफी नुकसान हुआ था. नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली जिले के जाफराबाद, सीलमपुर, भजनपुरा, ज्योति नगर, करावल नगर, खजूरी खास, गोकुलपुरी, दयालपुर और न्यू उस्मानपुर समेत 11 पुलिस स्टेशन के इलाकों में 23 फरवरी के बाद दंगाइयों ने जमकर उत्पात मचाया था.
संजय शर्मा