सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को महाराष्ट्र से जुड़ी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता वाली अर्जी पर सुनवाई हुई. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर को 'आखिरी मौका' दिया है कि वह अयोग्यता के मसले पर एक्शन लेने की वास्तविक समयसीमा तय कर लें. अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी.
मामले को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्र की पीठ के सामने सुना गया.
बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना में टूट के बाद दोनों धड़ों ने एक दूसरे के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग उठाई थी. लेकिन इस पर अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ है. अब कोर्ट ने कहा कि अयोग्यता की इन याचिकाओं पर शीघ्रता से निर्णय लिया जाना चाहिए.
सुनवाई के दौरान सॉलिस्टर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि दशहरा ब्रेक के दौरान वह खुद स्पीकर के साथ बैठकर इस पर चर्चा करेंगे.
बता दें कि विधायकों के खिलाफ अयोग्यता पर कदम उठाने में देरी का मामला काफी महीनों से चर्चा में है. उद्धव गुट लगातार मांग कर रहा है कि इसपर जल्द फैसला हो. हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी भी जाहिर की थी और स्पीकर को फटकार भी लगाई थी. स्पीकर पर इस मामले को जानबूझकर लटकाने का आरोप है.
कोर्ट ने पहले लगाई थी फटकार
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को कड़ी फटकार भी लगाई थी. इसमें कहा गया था कि स्पीकर शीर्ष अदालत के 'आदेशों को विफल नहीं कर सकते'. मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि किसी को स्पीकर को सलाह देनी होगी कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को खारिज नहीं कर सकते.
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