नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने ड्रग तस्कर फैसल जावेद शेख को प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट टैरिफ इन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट (PIT-NDPS Act) के तहत एहतियाती हिरासत में लेकर चेन्नई की एक जेल में ट्रांसफर कर दिया है. अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी.
एक अधिकारी ने बताया कि यह हाल के वर्षों में राज्य का पहला मामला है, जब किसी ड्रग तस्कर को एहतियाती हिरासत में लेकर मुंबई से बाहर किसी अन्य जेल में ट्रांसफर किया गया है. शेख को मंगलवार को मुंबई के आर्थर रोड जेल से चेन्नई के पुजल सेंट्रल जेल में भेजा गया.
अंडरवर्ल्ड गैंग से भी संबंध
अधिकारी ने बताया कि आरोपी के अंडरवर्ल्ड गिरोह से संबंध हैं और वह कथित तौर पर जेल के अंदर से ही अपने ड्रग नेटवर्क का संचालन कर रहा था. जांच में सामने आया कि दक्षिण मुंबई के डोंगरी इलाके का रहने वाला शेख मेफेड्रोन और कोकीन जैसे ड्रग्स की बड़े पैमाने पर तस्करी में सीधे तौर पर शामिल था. उसके खिलाफ NDPS कानून के तहत तीन मामले दर्ज हैं.
कैश, सोना, चांदी और अचल संपत्तियां जब्त
एनसीबी ने कार्रवाई करते हुए 6.4 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की है, जिसमें कैश, सोना, चांदी और अचल संपत्तियां शामिल हैं. यह सभी NDPS अधिनियम के तहत अपराध की आय मानी गई हैं.
अधिकारी ने बताया कि मुंबई पुलिस ने शेख के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) की धाराएं भी वर्ष 2025 में लगाई थीं. खुफिया जानकारी के अनुसार, शेख का ग्लोबल ड्रग तस्करी नेटवर्क से भी संबंध है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन चुका है.
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