'हरिजन' और 'गिरजन' शब्दों का इस्तेमाल ना करें, हरियाणा सरकार का सख्त निर्देश

हरियाणा सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में सरकारी कार्यों में “हरिजन” और “गिरिजन” शब्दों का प्रयोग न किया जाए. सरकार ने स्पष्ट किया कि संविधान में इन शब्दों का उल्लेख नहीं है और केवल “अनुसूचित जाति” व “अनुसूचित जनजाति” शब्दावली का ही उपयोग किया जाना चाहिए. निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है.

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सीएम नायब सिंह सैनी (File Photo: PTI) सीएम नायब सिंह सैनी (File Photo: PTI)

कमलजीत संधू

  • चंडीगढ़,
  • 14 जनवरी 2026,
  • अपडेटेड 5:03 PM IST

हरियाणा सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में सरकारी पत्राचार तथा अन्य आधिकारिक कार्यों में “हरिजन” और “गिरिजन” जैसे शब्दों का प्रयोग न करने के निर्देश दिए हैं.

निर्देशों में क्या कहा गया है?
इन निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि भारत के संविधान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है तथा सभी आधिकारिक कार्यों में केवल संविधान में वर्णित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शब्दावली का ही उपयोग किया जाना चाहिए.

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कड़ाई से पालन करने निर्देश
सरकार के संज्ञान में आया है कि पूर्व में जारी निर्देशों के बावजूद कुछ विभागों द्वारा अब भी “हरिजन” और “गिरिजन” शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है. इस पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार ने सभी विभागों को केंद्र सरकार के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने तथा सभी आधिकारिक मामलों में इन शब्दों का तत्काल प्रभाव से प्रयोग बंद करने के निर्देश दिए हैं

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