रिटायर्ड IAS प्रदीप शर्मा को एक और झटका, मनी लॉन्ड्रिंग केस में 5 साल की सजा

रिटायर्ड आईएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ा झटका लगा है, जहां अहमदाबाद की विशेष ईडी अदालत ने भुज में अवैध भूमि आवंटन से जुड़े आरोपों में उन्हें दोषी ठहराते हुए पांच साल की सजा सुनाई है. ईडी ने उनसे जुड़े 6 करोड़ रुपये की संपत्ति भी कुर्क की थी, जिसे सरकार के अधिग्रहण में देने का आदेश जारी किया गया है.

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अदालत ने भुज में अवैध भूमि आवंटन मामले में प्रदीप शर्मा को दोषी माना है. (File Photo: ITG) अदालत ने भुज में अवैध भूमि आवंटन मामले में प्रदीप शर्मा को दोषी माना है. (File Photo: ITG)

ब्रिजेश दोशी / मुनीष पांडे

  • गांधीनगर,
  • 06 दिसंबर 2025,
  • अपडेटेड 10:40 PM IST

रिटायर्ड आईएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा को बड़ा झटका लगा है. ईडी की विशेष अदालत ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई है. इससे पहले भी उनके खिलाफ कई मामले चल रहे थे, और अब इस नए फैसले ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं.

मनी लॉन्ड्रिंग केस में दोषी, पांच साल की सजा

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अहमदाबाद की विशेष ईडी अदालत ने भुज में अवैध भूमि आवंटन मामले में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा को दोषी ठहराया है. अदालत ने भुज में एक कंपनी को अवैध भूमि आवंटन के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग को देखते हुए प्रदीप शर्मा को दोषी माना और पांच साल की सजा सुनाई.

6 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क

ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुजरात के पूर्व आईएएस अधिकारी से जुड़ी 6 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी, जिसे सरकार के अधिग्रहण में देने का आदेश कोर्ट ने जारी किया है. मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला गुजरात पुलिस अपराध शाखा (भुज) की ओर से प्रदीप शर्मा और संजय शाह नामक व्यक्ति तथा कुछ अन्य लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के आरोप में दर्ज एफआईआर से जुड़ा हुआ है.

इस साल की शुरुआत में कच्छ कोर्ट ने भी जमीन आवंटन से जुड़े एक मामले में प्रदीप शर्मा को पांच साल की सजा सुनाई थी.

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