सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में पुरानी गाड़ियों पर चार हफ्तों के लिए अंतरिम राहत दी है. दस साल से पुरानी डीजल गाड़ियां और पंद्रह साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियां अगले चार हफ्तों तक नहीं रोकी जाएंगी. दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के 2018 के आदेश के खिलाफ थी, जिसमें पुरानी गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया गया था.