दिल्ली में पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं. गुरुवार से बिना वैध पीयूसी सर्टिफिकेट वाले वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा. इसके अलावा जब ग्रैप 3 या 4 प्रतिबंध लागू होंगे तब बीएस-6 से नीचे के और दिल्ली के बाहर पंजीकृत वाहनों को शहर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिलेगी. पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि वाहनों की उत्सर्जन कैटेगरी की जांच ऑटोमैटिक नंबर प्लेट सिस्टम द्वारा और मौके पर की जाएगी.