National Herald Case: ईसीआईआर और शिकायत की कॉपियां आरोपियों को सौंपी गईं, अगली सुनवाई 26 सितंबर को

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की ईसीआईआर और डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी की 2014 की शिकायत की प्रतियां सभी प्रस्तावित आरोपियों को सौंपने की पुष्टि की. कोर्ट ने कहा कि यह पारदर्शिता के लिए जरूरी कदम है. अब इस मामले पर आगे की सुनवाई और बहस 26 सितंबर को होगी.

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कोर्ट की तरफ से मामले में किसी तरह का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है. (सांकेतिक तस्वीर) कोर्ट की तरफ से मामले में किसी तरह का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है. (सांकेतिक तस्वीर)

सृष्टि ओझा

  • नई दिल्ली,
  • 17 सितंबर 2025,
  • अपडेटेड 2:05 AM IST

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में मंगलवार को नेशनल हेराल्ड मामले की सुनवाई हुई. यह सुनवाई सीमित उद्देश्य के तहत रखी गई थी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी प्रस्तावित आरोपियों को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ईसीआईआर और डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी की 2014 की शिकायत की प्रतियां उपलब्ध कराई गई हैं.

कोर्ट ने बताया कि यह दस्तावेज पहले ही रिकॉर्ड में लिए जा चुके थे और ताजा कार्यवाही केवल उसी आदेश के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए थी. कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि अब सभी प्रतियां आरोपियों को सौंप दी गई हैं और इस पर आगे औपचारिक बहस की जा सकती है.

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सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह तरीका अपनाया गया है. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जब दस्तावेज रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिए गए हैं, तो उन्हें आरोपियों को देना आवश्यक है.

इस बीच, डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि कंपनी का नाम न तो 30 जून 2021 की ईसीआईआर में है और न ही डॉ. स्वामी की 4 जुलाई 2014 की शिकायत में. कोर्ट ने इस पर कोई राय नहीं दी और कहा कि इस मुद्दे पर आगे 26 सितंबर को सुनवाई होगी.

पिछली सुनवाई और चार्जशीट पर बहस

पिछली तारीख पर अदालत ने ईडी की अर्जी स्वीकार की थी, जिसमें ईसीआईआर और डॉ. स्वामी की शिकायत को रिकॉर्ड में शामिल करने की मांग की गई थी. अदालत ने यह भी निर्देश दिया था कि इन दस्तावेजों की प्रतियां सभी प्रस्तावित आरोपियों को दी जाएं, ताकि वे इन्हें पढ़कर अपनी दलीलें पेश कर सकें.

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गौरतलब है कि अदालत ने जुलाई में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने के आदेश सुरक्षित रखे थे. उस समय सभी पक्षों की दलीलें पूरी हो चुकी थीं. इसके बाद से अदालत ईडी से कई बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांग रही है, लेकिन अभी तक संज्ञान पर कोई आदेश नहीं दिया गया है.

अगली सुनवाई 26 सितंबर को

अदालत ने मंगलवार को यह भी दोहराया कि अब यह मामला आगे की स्पष्टताओं और बहस के लिए 26 सितंबर को सुना जाएगा. तब तक आरोपियों को मिले दस्तावेजों पर अपनी राय रखने का अवसर मिलेगा.

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