लक्ष्मी नगर समेत बंद बाजार दोबारा खुले, कोविड नियमों का पालन न करने पर DDMA ने लिया था एक्शन

डीडीएमए ने आदेश दिया था कि इन बाजारों को 29 जून की रात 10 बजे से 5 जुलाई की रात 10 बजे तक नहीं खोला जाएगा. लेकिन व्यापारियों ने DDMA से इन बाजारों को दोबारा से खोलने के लिए याचना की है. जिसे DDMA ने मान लिया है.

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बाजारों में कोविड नियमों का नहीं हो रहा पालन (फाइल फोटो-PTI) बाजारों में कोविड नियमों का नहीं हो रहा पालन (फाइल फोटो-PTI)

पंकज जैन

  • नई दिल्ली ,
  • 03 जुलाई 2021,
  • अपडेटेड 9:43 AM IST
  • कोविड अनुरूप व्यवहार नहीं कर रहे थे बाजार
  • DDMA ने बाजार बंद करने का दिया था आदेश
  • 5 जुलाई तक बंद रहने थे बाजार
  • व्यापारियों ने नियमों का पालन करने का दिया भरोसा

दिल्ली में दूसरी लहर ने जिस तरह नुकसान पहुंचाया है, उससे सब वाकिफ हैं कि कोरोना की तीसरी लहर का नुकसान उठाने की दम किसी भी शहर में नहीं है. बावजूद इसके लोगों में भारी लापरवाही देखी जा रही है. बाजारों में उमड़ती अनियंत्रित भीड़ तीसरी लहर को निमंत्रण देती नजर आ रही है. इसे देखते हुए DDMA भी सख्त है.

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कोविड अनुरूप व्यवहार न करने पर DDMA ने बंद कर दिए थे बाजार 

DDMA ने लक्ष्मी नगर समेत कई बाजारों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें एक हफ्ते के लिए बंद कर देने का आदेश दे दिया था. पूर्वी दिल्ली में दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (DDMA) ने विकास मार्ग से लवली पब्लिक स्कूल तक फैले लक्ष्मी नगर मेन बाजार, उसके आसपास के दूसरे बाजार जैसे मंगल बाजार, विजय चौक, सुभाष चौक, जगतराम पार्क और गुरु रामदास नगर आदि को बंद कर देने का आदेश दिया था.

दिल्लीः कोविड प्रोटोकॉल का नहीं हो रहा था पालन, 5 जुलाई तक बंद रहेंगे ये बाजार

डीडीएमए ने आदेश दिया था कि इन बाजारों को 29 जून की रात 10 बजे से 5 जुलाई की रात 10 बजे तक नहीं खोला जाएगा. लेकिन व्यापारियों ने DDMA से इन बाजारों को दोबारा से खोलने के लिए याचना की है.

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व्यापारियों से कोविड उपयुक्त व्यवहार (COVID-appropriate behaviour) का आश्वासन मिलने के बाद DDMA ने बंद किये बाजारों को दोबारा से ओपन करने की अनुमति दे दी है.

DDMA ने बंद किये बाजारों को खोलने की अनुमति दी 

DDMA दक्षिण पूर्व ने मेन बाजार, लक्ष्मी नगर (विकास मार्ग से लवली पब्लिक स्कूल), किशन कुंज और उससे लगे बाजारों को आज से खोले जाने की अनुमति दे दी है. साथ ही DDMA ने अपने आदेश में कहा है कि DDMA शहर में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है और आगे कोविड अनुरूप व्यवहार न करते हुए पाए जाने पर दोबारा से बिना किसी देरी की कार्रवाई की जाएगी.

 

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