दिल्ली शराब घोटाला मामले में बीआरएस नेता के कविता की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. सोमवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाले से सीबीआई मामले में उनकी न्यायिक हिरासत को 23 अप्रैल तक बढ़ा दिया है.
सीबीआई ने उन्हें दिल्ली की तिहाड़ जेल से हिरासत में लिया था. इसके बाद 12 अप्रैल को अदालत के समक्ष पेश किया था, जहां से अदालत ने उन्हें 15 अप्रैल तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया था. आज उन्हें हिरासत पूरी होने के बाद फिर से कोर्ट में पेश किया गया है. जहां से अदालत ने उन्हें 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.
के. कविता ने किया पुलिस की याचिका का विरोध
सीबीआई ने अदालत से कहा कि उससे आगे हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है, जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया. के. कविता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता नितेश राणा ने पुलिस की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आधार उन्हें हिरासत में रखने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, क्योंकि अब उनसे हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है.
सीबीआई अधिकारियों ने हाल ही में एक विशेष अदालत से अनुमति लेने के बाद कविता से जेल के अंदर पूछताछ की थी. बीआरएस नेता से सह-आरोपी बुच्ची बाबू के फोन से बरामद व्हाट्सएप चैट और एक भूमि सौदे से संबंधित दस्तावेजों के बारे में पूछताछ की गई थी, जिसके बाद कथित तौर पर आम आदमी पार्टी (आप) को आबकारी नीति में बदलाव के लिए रिश्वत के रूप में 100 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था.
'जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं कविता'
कस्टडी के दौरान के. कविता से पूछताछ की गई थी. सीबीआई ने बताया कि कविता जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं. वो रिकॉर्ड के तौर पर मौजूद सबूतों से हटकर जानबूझकर गोल-मोल जवाब दिए हैं.
22 अप्रैल को होगी जमानत याचिका पर सुनवाई
बीआरएस नेता के. कविता ने सीबीआई मामले में अपनी गिरफ्तारी के लेकर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सीबीआई से पूछा की क्या आपको जमानत अर्जी की कॉपी मिल गई तो सीबीआई ने अदालत को बताया कि वह इस पर जवाब दाखिल करना चाहती है. अब के. कविता की जमानत याचिका पर अदालत 22 अप्रैल को सीबीआई मामले में सुनवाई करेगी.
वहीं, के कविता के वकील ने जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की मांग कर रहे थे. इस पर कोर्ट ने कहा कि कम से कम सीबीआई के अर्जी का जवाब तो देने दीजिए. उनके वकील ने अदालत से जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई करने की मांग की है.
बीआरएस नेता के अधिवक्ता को जवाब देते हुए कोर्ट ने कहा कि हमारे पास अन्य भी मामले हैं. हम 23 तारीख को समायोजित करने का प्रयास नहीं कर सकते, लेकिन इससे मकसद का हल नहीं होगा. हमे आपकी बातें सुनने का वक्त मिलना चाहिए.
बता दें कि ईडी ने के कविता को 15 मार्च को हैदराबाद में बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था और वह फिलहाल इस मामले में न्यायिक हिरासत में थीं.
सृष्टि ओझा