दिल्ली की एक अदालत ने शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता संजय सिंह की न्यायिक हिरासत सोमवार को 11 दिसंबर तक बढ़ा दी. सिंह को उनकी न्यायिक हिरासत की पिछली अवधि आज समाप्त होने के बाद राउज़ एवेन्यू अदालत में पेश किया गया था. 11 दिसंबर को अदालत सिंह के खिलाफ ईडी द्वारा हाल ही में दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने पर विचार करेगी.
संजय सिंह को पिछले महीने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके आवास पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था. शुरुआत में उन्होंने जांच एजेंसी की हिरासत में पांच दिन बिताए, जिसके बाद उनकी हिरासत तीन दिनों के लिए बढ़ा दी गई. बाद में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.
दिल्ली की अदालत ने पहले कहा था कि संजय सिंह की गिरफ्तारी को गलत नहीं ठहराया था, क्योंकि जांच एजेंसी ने उन पर 2 करोड़ रुपये के लेनदेन में सीधे तौर पर शामिल होने का आरोप लगाया था, जो दिल्ली शराब नीति मामले में अपराध की आय थी. जांच एजेंसी के मुताबिक, संजय सिंह को आरोपी से सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा से पैसे मिले थे.
अदालत ने कहा है कि अरोड़ा के बयान कथित घोटाले में सिंह की संलिप्तता की पुष्टि करते हैं. इसके अलावा, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अरोड़ा के बयान 'दागदार' हैं. अदालत ने यह भी देखा था कि मिली राशि का पूरी तरह से पता लगाने और किसी भी अन्य संबंधित गतिविधियों की जांच करने के लिए संजय सिंह से निरंतर और हिरासत में पूछताछ जरूरी है.
सृष्टि ओझा