दिल्लीवासियों को प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने के लिए मिली विशेष छूट, 30 जून तक भुगतान करने पर NDMC दे रहा ये ऑफर

NDMC ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के संपत्ति कर बिलों पर 10% छूट की घोषणा की है. यह छूट उन भुगतानों पर लागू होती है जो 30 जून, 2024 तक किए जाते हैं.

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सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर

अनमोल नाथ

  • नई दिल्ली,
  • 25 जून 2024,
  • अपडेटेड 5:49 PM IST

दिल्ली में संपत्ति मालिकों के लिए एक जरूरी राहत के रूप में, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के संपत्ति कर बिलों पर 10% छूट की घोषणा की है. यह छूट उन भुगतानों पर लागू होती है जो 30 जून, 2024 तक किए जाते हैं.

समय पर भुगतान की सुविधा के लिए, एनडीएमसी संपत्ति कर विभाग और नकद शाखा 29 जून और 30 जून को खुले रहेंगे. यह उपाय सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि संपत्ति करदाता आसानी से छूट प्राप्त कर सकें. जिन संपत्ति मालिकों को अभी तक उनके संपत्ति कर बिल प्राप्त नहीं हुए हैं, वे खाता अधिकारी (कर) के कार्यालय से डुप्लीकेट प्रतियां प्राप्त कर सकते हैं.

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इस साल 13 अप्रैल, 2024 को एनडीएमसी ने नई दिल्ली नगरपालिका परिषद अधिनियम-1994 की धारा 70 के तहत एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसमें अपने अधिकार क्षेत्र के सभी भूमि और भवनों के लिए 2024-25 के वर्ष के संपत्ति कर का आकलन करने की घोषणा की गई थी.

संपत्ति मालिक अपने कर विवरण एनडीएमसी की वेबसाइट (www.ndmc.gov.in) पर अपने यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके ऑनलाइन भी देख सकते हैं.

एनडीएमसी की यह पहल समय पर संपत्ति कर भुगतान को प्रोत्साहित करने और संपत्ति मालिकों पर वित्तीय बोझ को कम करने के उद्देश्य से है. सप्ताहांत के दौरान संपत्ति कर विभाग और नकद शाखा के विस्तारित कार्य समय से करदाताओं को समय सीमा पूरा करने में महत्वपूर्ण सहायता मिलने की उम्मीद है. 

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