दिल्ली में रहना अब और मुश्किल, घर के बाहर कार लगाई तो देनी होगी फीस

आप दिल्ली में रहते हैं और घर के पास बाहर कार खड़ी करते हैं तो इस आदत को बदल डालिए क्योंकि नए पार्किंग रुल के तहत यह अवैध पार्किंग होगी और इसके लिए जुर्माना भरना पड़ सकता है.

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सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 30 जनवरी 2018,
  • अपडेटेड 9:30 AM IST

अगर आप दिल्ली में रहते हैं और अपनी कार घर के बाहर ही पार्क करते हैं तो आपके लिए यह सुविधा अब सुविधाजनक नहीं रहने वाली क्योंकि अब रिहायशी इलाकों के लिए अलग से एरिया पार्किंग प्लान बनाया जाएगा जिसके तहत ऐसा करने के लिए अब जेब ढीली करनी होगी.

दिल्ली में घर के बाहर कार पार्क करने के लिए भी शुल्क देना होगा. परिवहन विभाग ने स्थानीय निकायों के साथ लंबी बातचीत और चर्चा के बाद पार्किंग को लेकर तैयार किए गए ड्राफ्ट के नियमों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. कहीं भी अवैध पार्किंग होने पर गाड़ी को उठाया जा सकता है.

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फुटपाथ पर पार्किंग होगी अवैध

दिल्ली मैंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ पार्किंग रुल्स 2017 के अनुसार, स्थानीय निकायों द्वारा तैयार किए गए एरिया पार्किंग प्लान में आवासीय क्षेत्र में पार्किंग की व्यवस्था भी शामिल रहेगी. यह प्लान स्थानीय निवासियों और रेजीडेंट वेलफेयर संघ (RWA) के साथ मिलकर तैयार किया जाएगा.

अगर किसी रिहायशी क्षेत्र में नियमों के मुताबिक स्टिल्ट पार्किंग की व्यवस्था है और बावजूद इसके वहां के लोग अपनी गाड़ी सार्वजनिक जगह पर खड़ी करते हैं तो उनसे दोगुनी फीस ली जाएगी. फुटपाथ पर कार की पार्किंग की इजाजत नहीं होगी और अवैध रूप से पार्किंग की गई गाड़ियों उठा लिया जाएगा.

अब हर सड़क के एक लेन को आपातकालीन स्थिति के लिए निर्धारित किया जाएगा, जो एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस वाहनों के आने-जाने के लिए आरक्षित होगा तथा इस लेन पर गाड़ी पार्क नहीं की जा सकेगी.

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मार्च में लागू हो सकते हैं ये नियम

दिल्ली मैंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ पार्किंग रुल्स 2017 को दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अपनी रजामंदी दे दी है और इसके मार्च में लागू होने की संभावना है. हो सकता है कि सार्वजनिक और आवासीय क्षेत्रों में नए पार्किंग रेट जुलाई से तय कर दिए जाएं. सरकार ने आम लोगों से इस नए नियम के संबंध में सुझाव और प्रतिक्रिया भी मांगी है, जिसके आधार पर कुछ संशोधन भी किए जा सकते हैं.

ट्रांसपोर्ट कमिश्नर वर्षा जोशी ने कहा, "स्थानीय निकायों को अपने-अपने क्षेत्रों में एरिया पार्किंग प्लांस तैयार करने के लिए 4 महीने का वक्त दिया जाएगा." पार्किंग को लेकर पिछले साल जून में बड़ा बदलाव करते हुए नई नीति बनाई गई थी. सरकार ने कई आरडब्ल्यूए संगठनों की आपत्ति के बाद भी इस पर आगे बढ़ने का फैसला लिया है. आरडब्ल्यूए का कहना है कि घर के बाहर एक कार पार्क करने की अनुमति दी जानी चाहिए.

हर साल फीस में होगा बदलाव

ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की अध्यक्षता में 'बेस पार्किंग फीस कमिटी' बनेगी, जिसकी सिफारिशों के अनुसार ही पार्किंग शुल्क तय किया जाएंगे. इस कमिटी में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की अगुवाई में एमसीडी, डीडीए, दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग, एनडीएमसी के अधिकारी शामिल होंगे. बेस पार्किंग फीस हर साल संशोधित की जाएगी.

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अब परिवहन विभाग से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि स्थानीय निकाय अब आरडब्ल्यूए के साथ मिलकर पार्किंग की फीस की नई दरों को तय करेगा. प्रस्तावित नियमों के मुताबिक आवासीय क्षेत्रों में सड़कों पर निर्धारित जगहों और ओपन स्पेस में पार्किंग की व्यवस्था की जा सकती है.

प्रस्तावित नियम के अनुसार, पार्किंग व्यवस्था को कुछ इस तरह से तैयार किया जाएगा, जिससे आवासीय क्षेत्र के पास व्यवसायिक क्षेत्र में गाड़ी पार्किंग को रोका जा सके. यदि किसी आवासीय इलाके की पार्किंग को व्यवसायिक क्षेत्र में आने वाले लोगों द्वारा प्रयोग किया जाता है तो इसके लिए एक अलग जगह निर्धारित की जाए और उस पर अलग से फीस वसूली जाए.

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