सिसोदिया बोले- LG ने शिक्षा निदेशक चुन लिया, हमसे पूछा तक नहीं

सिसोदिया ने आरोप लगाया कि उप-राज्यपाल अनिल बैजल ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए शिक्षा निदेशक की नियुक्ति की है.

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दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (फाइल फोटो) दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (फाइल फोटो)

जावेद अख़्तर / आशुतोष मिश्रा

  • नई दिल्ली,
  • 10 जुलाई 2018,
  • अपडेटेड 9:04 AM IST

दिल्ली में अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बावजूद सरकार और उपराज्यपाल के बीच खींचतान खत्म नहीं हो रही है. अब पूरा मामला ट्रांसफर और पोस्टिंग पर आकर अटक गया है और केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.

अपने इस कदम पर दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए आम आदमी पार्टी सरकार ने शिक्षा निदेशक की नियुक्ति का विरोध किया है. सिसोदिया ने आरोप लगाया कि उप-राज्यपाल अनिल बैजल ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए शिक्षा निदेशक की नियुक्ति की है, जिसमें चुनी हुई सरकार से राय तक नहीं ली गई है.

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सिसोदिया ने कहा कि दुनिया के पटल पर दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम की प्रशंसा हो रही है, लेकिन एलजी साहब शिक्षा निदेशक की नियुक्ति करते वक्त सरकार से चर्चा तक नहीं कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि इसी के चलते सरकार को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा है.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी अनिल बैजल से मुलाकात कर सहयोग से आगे बढ़ने की बात की थी. लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग के मसले पर उपराज्यपाल की तरफ से साफ संदेश था कि ये हक सरकार को नहीं दिया जा सकता है.

इस पर केजरीवाल का कहना है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि केंद्र सरकार सबसे बड़ी अदालत का आदेश ही नहीं मान रही है. आम आदमी पार्टी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुलिस, जमीन और पब्लिक ऑर्डर के अलावा सभी मुद्दों पर फैसले करने का हक दिल्ली सरकार को है फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है.

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