दिल्लीः HC का वकीलों के मेडिकल इंश्योरेंस पर 28 तक फैसला लेने का आदेश

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से वकीलों के लिए जारी की गई50 करोड़ की इस इंश्योरेंस स्कीम में 5 लाख के मेडिक्लेम और 10 लाख रुपये के टर्म इंश्योरेंस की दिल्ली बार काउंसिल ने मांग की है. दिल्ली सरकार की इस स्कीम के जरिए दिल्ली के करीब 50 हजार वकीलों को फायदा होगा.

Advertisement
दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट

पूनम शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 13 अगस्त 2020,
  • अपडेटेड 8:18 PM IST

  • सरकार किस कंपनी को इंश्योरेंस दे रही कोर्ट को बताए
  • लाइफ इंश्योरेंस के लिए LIC से भी बातचीत करे सरकार
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के वकीलों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस कराने के लिए दिल्ली सरकार को 3 बड़ी इंश्योरेंस कंपनियों से बातचीत करके वकीलों के लिए मेडिक्लेम पॉलिसी जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही वकीलों के लिए लाइफ इंश्योरेंस की व्यवस्था करने को कहा है.

हाई कोर्ट ने साथ ही दिल्ली सरकार से कहा है कि वकीलों को मेडिकल इंश्योरेंस के अलावा लाइफ इंश्योरेंस देने के लिए एलआईसी से भी बातचीत करें. कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कहा है कि दिल्ली के वकीलों का इंश्योरेंस कराने के लिए दिल्ली सरकार किस इंश्योरेंस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे रही है, इसका फैसला करके कोर्ट को इसकी जानकारी 28 अगस्त को होने वाली सुनवाई से पहले दे.

Advertisement

पिछले महीने सरकार ने निकाला टेंडर

वकीलों को इंश्योरेंस की सुविधा जल्द देने के लिए हाई कोर्ट ने बोली लगाने वाली इंश्योरेंस कंपनियों को बयाना जमा और अनुभव प्रमाण पत्र जमा करने से छूट भी दे दी है.

दिल्ली के वकीलों के लिए 50 करोड़ की इंश्योरेंस स्कीम के लिए दिल्ली सरकार ने पिछले महीने टेंडर भी निकाला था. जिसके बाद कोर्ट ने दिल्ली सरकार को इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 8 अगस्त तक का वक्त भी दे दिया था.

लेकिन तकनीकी दिक्कतों के बीच अभी भी यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी जिसके बाद कोर्ट ने आज गुरुवार को 28 अगस्त तक सरकार को इसको पूरा करने का वक्त दे दिया है.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से वकीलों के लिए जारी की गई इस 50 करोड़ की इंश्योरेंस स्कीम में 5 लाख के मेडिक्लेम और 10 लाख रुपये के टर्म इंश्योरेंस की दिल्ली बार काउंसिल ने मांग की है. दिल्ली सरकार की इस स्कीम के जरिए दिल्ली के करीब 50 हजार वकीलों को फायदा होगा.

Advertisement

इसे भी पढ़ें ---- वैष्णो देवी यात्रा 16 अगस्त से, कौन कर सकेगा दर्शन, किन नियमों का पालन जरूरी?

दिल्ली सरकार द्वारा पिछले साल 50 करोड़ रुपये की वेलफेयर स्कीम दिल्ली के वकीलों को देने की खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की थी, लेकिन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली तथा कुछ और वकीलों ने दिल्ली हाई कोर्ट में कोविड-19 कर मद्देनजर याचिका लगाई थी कि अभी तक वकीलों का कोई इंश्योरेंस इस स्कीम के तहत दिल्ली सरकार ने नहीं कराया.

वकीलों को आर्थिक मदद की जरूरतः बार काउंसिल

दिल्ली बार काउंसिल ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि कोरोना के इस दौर में वकीलों को आर्थिक मदद की जरुरत है. दिल्ली बार काउंसिल ने सुनवाई के दौरान कहा कि कोर्ट के कामकाज के ठप्प होने के बाद ज्यादातर वकीलों की आर्थिक स्थिति काफी खराब है और बीमारी के इस दौर में उनको मेडिकल हेल्प की भी जरूरत है.

इसे भी पढ़ें --- जानिए, क्या स्थिति है दुनियाभर के कोरोना वैक्सीन की, कहां तक पहुंचे ट्रायल

दिल्ली के वकीलों के लिए 50 करोड़ की इंश्योरेंस स्कीम के लिए दिल्ली सरकार ने टेंडर निकालने के लिए आवेदन 25 जून को सरकारी पोर्टल पर दे दिया था, जबकि 26 जून को इसका विज्ञापन की मीडिया में दिया गया. आवेदन के लिए आखिरी तारीख 27 जुलाई थी और 28 और 29 जुलाई को टेंडर की नीलामी की गई.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement