दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी बीआरएस नेता के. कविता को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने ईडी और सीबीआई मामले में दाखिल उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.
ईडी और सीबीआई दोनों मामले में दाखिल जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की एकल जज पीठ ने फैसला सुनाते हुए उनकी (के. कविता) याचिकाओं को खारिज कर दिया. जस्टिस शर्मा ने 28 मई को सभी पक्षों को सुनने के बाद सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
ED और CBI ने किया याचिका का विरोध
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई और ईडी ने उनकी जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि उन्होंने 'घोटाले' के पीछे की साजिश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. बीआरएस में सक्रिय नेता और तेलंगाना विधान परिषद की सदस्य होने के नाते वह 'कमजोर' महिलाओं के साथ समानता की मांग नहीं कर सकती हैं. एजेंसी ने यह भी कहा कि वह अपने रसूख पर पद के चलते जमानत पर बाहर रहते हुए सबूतों से छेड़छाड़ करने और गवाहों को प्रभावित कर सकती है.
ईडी ने हैदराबाद से किया था गिरफ्तार
आपको बता दें कि ईडी ने के. कविता को हैदराबाद में उनके पिता चंद्रशेखर राव के आवास से लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. उनपर दिल्ली शराब घोटाले में अहम साउथ ग्रुप का हिस्सा होने का आरोप है. जांच एजेंसी का आरोप है कि इस लॉबी ने कथित तौर पर अपनी व्यावसायिक जरूरतों के अनुरूप दिल्ली सरकार की शराब नीति में बदलाव करने के लिए दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को 100 करोड़ रुपये का भुगतान किया था.
सृष्टि ओझा