पटना में 138 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद होंगे, जानें क्या है वजह?

पटना प्रशासन ने कोचिंग संस्थानों को लेकर बड़ा फैसला किया है. हाल ही में हुई मीटिंग में डीएम ने 138 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद करने का निर्देश जारी किया है. इसके पीछे की वजह भी बताई गई है.

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सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर

सुजीत कुमार

  • पटना,
  • 19 अप्रैल 2022,
  • अपडेटेड 11:37 PM IST
  • पटना में कोचिंग संस्थानों को लेकर प्रशासन का बड़ा फैसला
  • डीएम ने 138 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद करने के दिए निर्देश

बिहार की राजधानी पटना में प्रशासन ने 138 कोचिंग संस्थान बंद करने का निर्देश जारी किया है. पटना के डीएम डॉ. चन्द्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को समाहरणालय सभा कक्ष में बिहार कोचिंग संस्थान (नियंत्रण एवं विनियमन) अधिनियम, 2010 के अंतर्गत जिला कोचिंग संस्थान निबंधन समिति की बैठक हुई. इसी मीटिंग में कोचिंग को लेकर यह फैसला लिया गया.

जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि पूर्व में कोचिंग के रजिस्ट्रेशन के लिए कुल 609 आवेदन मिले. इसके अंतर्गत 287 कोचिंग संस्थानों का रजिस्ट्रेशन किया गया. 111 कोचिंग संस्थानों को जांच के बाद अयोग्य पाते हुए अस्वीकृत किया गया और इन्हें बंद करने का नोटिस दिया गया. बाकी 211 आवेदनों में से 153 आवेदनों पर विचार किया गया. इनमें से 126 कोचिंग संस्थानों को रजिस्ट्रेशन के लिए स्वीकृत किया गया और 27 अयोग्य पाए गए, 

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इस प्रकार समिति ने अधिनियम के अंतर्गत 413 आवेदनों को स्वीकृत और 138 आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया. अयोग्य पाए गए 138 कोचिंग संस्थानों को नोटिस भेजते हुए बंद करने का निर्देश दिया गया है अन्यथा अधिनियम की धारा-6 के अंतर्गत उन्हें 25,000/- रुपये से लेकर 1,00,000/- रुपये तक का जुर्माना और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी. 

जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि रजिस्ट्रेशन के लिए 353 आवेदन फिर प्राप्त हुए, जिनकी जांच हो रही है. डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने दो सप्ताह के अंदर जांच रिपोर्ट देने को कहा है, ताकि अगली बैठक में इस पर निर्णय लिया जा सके. 

बता दें कि कोचिंग संस्थानों के रजिस्ट्रेशन के लिए छात्र/छात्राओं के लिए समुचित बेंच-डेस्क, पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था, पेयजल-शौचालय की सुविधा, आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, अग्नि सुरक्षा से उपाय, शिक्षकों की पर्याप्त संख्या आदि का होना अनिवार्य है.

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