फैक्ट चेक: जम्मू कश्मीर में जमीन बेचने वाले विज्ञापन फर्जी हैं

आर्टिकल 35 A  के तहत जम्मू कश्मीर के वाशिंदों को वहां का स्थायी निवासी माना जाता था. इसी कानून के तहत कोई बाहरी वहां का स्थायी निवासी नहीं हो सकता था, यहां तक अगर वहां कि बेटी अपने राज्य के बाहर के लड़के से शादी करती थी तो उसका भी अधिकार छीन लिया जाता था.

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आजतक फैक्ट चेक

दावा
कश्मीर के श्रीनगर के लाल चौक इलाके में सस्ती दरों पर बिक रही है जमीन.
सच्चाई
सरकार ने अनुच्छेद 370 को खत्म करने की पहल की है अब जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदना मुमकिन है लेकिन वहां के हालात को देखते हुए फिलहाल ऐसा संभव नहीं दिखता.

चयन कुंडू

  • नई दिल्ली,
  • 06 अगस्त 2019,
  • अपडेटेड 10:45 PM IST

सोमवार को राज्यसभा में जैसी ही गृहमंत्री अमित शाह ने अनुच्छेद 370 हटाने का प्रस्ताव पेश किया सोशल मीडिया पर जम्मू कश्मीर में जमीन बेचने वाले विज्ञापनों की बाढ़ सी आ गई.

दावा क्या है?

फेसबुक और व्हाट्सएप पर ऐसे तमाम मेसेज आ रहे हैं जिसमें श्रीनगर के लालचौक जैसे इलाके में सस्ती दरों पर 11 से 14 लाख में जमीन बेचने की खबरें आ रही हैं. 

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क्या है सच्चाई?

इंडिया टुडे एंटी फेक न्यूज वॉर रूम ने पाया कि दावे भ्रामक हैं.

हालांकि सरकार की नई पहल के बाद अब देश का कोई भी नागरिक कश्मीर में जमीन जायदाद खरीद सकता है लेकिन जो विज्ञापन सोशल मीडिया पर दिख रहे हैं वो सब फर्जी हैं.

ऐसे ही एक मेसेज में लिखा गया 'कश्मीर के लाल चौक रोड पर अपनी जमीन बुक करें 11.25 लाख में जीएसटी के साथ. कश्मीर में 370 हटा दी गई है. लिमिटेड स्टॉक ! ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9019292918."

जब हमने इस नंबर पर फोन किया तो ये नंबर कोलकाता के एक जमीन का कारोबार करने वाली कंपनी  का मिला.

कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक ये राज्य सरकार के साथ मिलकर कई प्रोजेक्ट पर काम कर रही है. कंपनी के कर्मचारियों ने बताया कि उनके नाम से जारी ये मेसेज फर्जी है. " किसी ने जानबूझकर हमारे साथ मजाक किया है हमने इस बारे में पश्चिम बंगाल पुलिस की साइबर सेल को सूचना दे दी है. आप सभी से निवेदन है इस मेसेज पर भरोसा न करें "

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फेसबुक यूजर अविनाश सिंह ने भी इसी तरह का मेसेज डाला और उसमें एक नंबर भी दिया.

जब हमने फोन किया तो पाया कि ये नंबर खुद अविनाश का था. उसने खुद को बीजेपी का कार्यकर्ता बताया और कहा कि उसने मजाक के तौर पर ये पोस्ट लिखी है, साथ ही उसने ये भी कहा कि वो दिन दूर नहीं जब लोग जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकेंगे.

क्या जमीन खरीदना मुमकिन है?

केंद्र सरकार ने 1954 के राष्ट्रपति के आदेश को एक गजट नोटिफिकेशन के जरिए रद्द कर दिया है. अब आर्टिकल 35A खत्म हो जाएगा.

आर्टिकल 35 A  के तहत जम्मू कश्मीर के वाशिंदों को वहां का स्थायी निवासी माना जाता था. इसी कानून के तहत कोई बाहरी वहां का स्थायी निवासी नहीं हो सकता था, यहां तक अगर वहां कि बेटी अपने राज्य के बाहर के लड़के से शादी करती थी तो उसका भी अधिकार छीन लिया जाता था.

अब 35 ए खत्म हो जायेगा और उसी के साथ कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा भी समाप्त हो जाएगा. अब देश का कोई भी नागरिक यहां जमीन खरीदने और स्थायी तौर पर यहां रहने के लिए स्वतंत्र होगा. लेकिन मौजूदा कानून व्यवस्था कि हालत देखते हुए ये कहना ठीक होगा कि फिलहाल ऐसा होता नहीं दिखता और तुरंत वहां कोई जमीन खरीद पाया ऐसा भी मुमकिन नहीं है.

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निष्कर्ष

जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद बेचने से जुड़े मेसेज फर्जी हैं. अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म हो जाएगा और कानूनी तौर पर कोई भी जमीन खरीदने के लिए आजाद होगा.

हालांकि मौजूदा हालात को देखते हुए ये कहना ठीक होगा कि इस काम में थोड़ा वक्त लग सकता है.

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