Richard Gere kissing incident: 15 साल बाद Shilpa Shetty को मिली राहत, रिचर्ड गियर किसिंग केस पर आया फैसला

इवेंट में रिचर्ड ने शिल्पा को पब्लिकली किस कर दिया था, जिसके बाद एक्ट्रेस पर केस दर्ज कराया गया था. 15 साल बाद मुंबई कोर्ट ने सोमवार को अश्लीलता और अभद्रता जैसे आरोपों से एक्ट्रेस को मुक्त कर दिया है.

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शिल्पा शेट्टी शिल्पा शेट्टी

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 25 जनवरी 2022,
  • अपडेटेड 1:20 PM IST
  • रिचर्ड गियर ने इवेंट में कर दिया था शिल्पा को किस
  • मुंबई कोर्ट से मिली एक्ट्रेस को बड़ी राहत

साल 2007 में राजस्थान में शिल्पा शेट्टी एक इवेंट का हिस्सा बनी थीं. जहां हॉलीवुड स्टार रिचर्ड गियर भी शामिल हुए थे. इवेंट में रिचर्ड ने शिल्पा को पब्लिकली किस कर दिया था, जिसके बाद एक्ट्रेस पर केस दर्ज कराया गया था. 15 साल बाद मुंबई कोर्ट ने सोमवार को अश्लीलता और अभद्रता जैसे आरोपों से एक्ट्रेस को मुक्त कर दिया है. 

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रिचर्ड गियर किसिंग केस
मेट्रोपॉलिटन मेजिस्ट्रेट केतकी छवन ने शिल्पा शेट्टी को विक्टिम बताया. उन्होंने कहा कि रिचर्ड के लिए एक्ट्रेस एक एलीमेंट की तरह रहीं, जिसके बाद यह चीजें हुईं. पुलिस रिपोर्ट और दस्तावेजों को मद्देनजर रखते हुए मजिस्ट्रेट ने कहा कि शिल्पा पर लगे आरोप निराधार हैं. ऐसे में एक्ट्रेस को सभी अपराधों और आरोपों से मुक्त किया जाता है. दर्ज हुई शिकायत में कोई भी कथित अपराध संतुष्ट न करने वाला है. किसी भी दस्तावेज में आरोपी के वर्तमान कार्य का खुलासा स्पष्ट नहीं किया गया है, ऐसे में उसे आईपीसी की धारा 34 के अंतरगत नहीं लाया जा सकता है.  

मुंडावर, राजस्थान में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी में शिल्पा और रिचर्ड के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी. साथ ही दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की थी. यह एफआईआर भारतीय दंड संहिता और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इनडीसेंट रिप्रीजेन्टेशन ऑफ वुमन एक्ट के तहत धारा 292, 293 और 294 दर्ज कराई गई थी. साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने केस को मुंबई ट्रांसफर कर दिया था, जिसके बाद मेट्रोपॉलिटन मेजिस्ट्रेट ने इसपर सुनवाई की. 

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आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अंतरगत शिल्पा शेट्टी ने एडवोकेट मधुकर डालवी द्वारा धारा 239 और 245 के तहत अपराधों से मुक्त होने की अर्जी दाखिल की थी. शिल्पा ने अपने आवेदन में कहा था कि क्योंकि मैंने रिचर्ड द्वारा किए गए किस का विरोध नहीं किया, इसका मतलब यह नहीं कि मैं किसी साजिश या अपराध की भागीदारी बन गई हूं. शिल्पा के आवेदन को धारा 239 के तहत अनुमति दी गई थी. वहीं, धारा 245 के तहत दी गई अर्जी को खारिज कर दिया गया, क्योंकि इस मामले में निर्वहन के लिए कोई प्रावधान नहीं था. 

 

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