चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को भेजा नोटिस, जानकारी मिलने के 3 घंटे में हटा लें फर्जी कंटेंट

हाल में, कुछ सोशल मीडिया हैंडल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी आदि के ‘डीपफेक’ (Deep Fake) वीडियो पोस्ट किए गए थे और इस संबंध में आपराधिक शिकायतें दर्ज की गई थीं. चुनाव आयोग ने जानकारियों को गलत तरीके से पेश करने या फिर गलत सूचना का प्रचार करने वाले ‘डीपफेक’ बनाने के लिए AI के गलत प्रयोग पर भी राजनीतिक दलों को चेताया है.

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ऐश्वर्या पालीवाल

  • नई दिल्ली,
  • 06 मई 2024,
  • अपडेटेड 11:27 PM IST

निर्वाचन आयोग ने सोमवार को राजनीतिक दलों को नोटिस देते हुए कहा कि, वह सोशल मीडिया अकाउंट और इन प्लेटफॉर्म्स का प्रयोग काफी जिम्मेदारी से करें. आयोग ने कहा कि, राजनीतिक दल सोशल मीडिया अकाउंट से फर्जी कॉन्टेंट को संज्ञान में आने के तीन घंटे के भीतर हटा दें. यह चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार में सोशल मीडिया के जिम्मेदार और नैतिक उपयोग के लिए जारी किए गए निर्देशों का हिस्सा है.

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हाल में, कुछ सोशल मीडिया हैंडल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी आदि के ‘डीपफेक’ (Deep Fake) वीडियो पोस्ट किए गए थे और इस संबंध में आपराधिक शिकायतें दर्ज की गई थीं. चुनाव आयोग ने जानकारियों को गलत तरीके से पेश करने या फिर गलत सूचना का प्रचार करने वाले ‘डीपफेक’ बनाने के लिए AI के गलत प्रयोग पर भी राजनीतिक दलों को चेताया है. आयोग ने अपने नोटिस में चुनाव प्रक्रिया की पवित्रता को बनाए रखने की अनिवार्यता और जरूरत पर जोर दिया.

आयोग ने चुनाव प्रचार के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करते समय राजनीतिक दलों/ उनके प्रतिनिधियों द्वारा एमसीसी और मौजूदा कानूनी प्रावधानों के कुछ उल्लंघन को संज्ञान में लेते हुए ये नोटिस जारी किया है. आयोग ने कहा कि, राजनीतिक पार्टियां, ऐसी किसी भी सामग्री को उनके संज्ञान में लाने के तीन घंटे के भीतर तत्काल हटाने, अपनी पार्टी में जिम्मेदार व्यक्ति को चेतावनी देने, संबंधित मंचों पर गैरकानूनी जानकारी और फेक यूजर अकाउंट की सूचनाएं देने और इन्फॉर्मेंशन टेक्नॉलजी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के नियम 3ए के तहत लगातार मुद्दों को शिकायत अपीलीय समिति (ग्रीवांस अपीली कमेटी) तक पहुंचाने का निर्देश दिया गया है.

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