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क्या कहता है सेक्शन-375 जिसपर फिल्म लेकर आए हैं अक्षय खन्ना-ऋचा चड्ढा

aajtak.in
  • 13 सितंबर 2019,
  • अपडेटेड 5:08 PM IST
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आयुष्मान खुराना की 'आर्टिकल 15' के बाद अब अक्षय खन्ना की फिल्म 'सेक्शन 375' बड़े पर्दे पर दस्तक दे चुकी है. आर्टिकल 15 जहां समाज में जातिगत भेदभाव पर आधारित थी, वहीं सेक्शन 375 बलात्कार कानून से जुड़ा हुआ है.






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जब कोई पुरुष किसी महिला के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध, उसकी सहमति के बिना, उसे डरा धमका कर, दिमागी रूप से कमजोर या पागल महिला को धोखा देकर या उस महिला के शराब या नशीले पदार्थ के कारण होश में नहीं होने पर संबंध बनाता है, तो उसे बलात्कार कहते हैं

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धारा 375 बलात्कार की परिभाषा बताती है और अलग-अलग हालात और जुर्म की प्रकृति के हिसाब से इसे धारा 375 (क), 375 (ख), 375 (ग), 375 (घ) के रूप में विभाजित किया गया है

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भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ उसकी सहमति से भी संबंध बनाता है, तो यह अपराध भी दुष्कर्म की श्रेणी में ही माना जाता है.

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हाल ही में हाईकोर्ट के एक आदेश के मुताबिक अगर कोई शिक्षित और 18 वर्ष से अधिक उम्र की लड़की रिलेशनशिप में किसी पुरुष के साथ अपनी सहमति से संबंध बनाती है, और भविष्य में उन दोनों के बीच के रिश्ते खराब होते हैं, तो वह लड़की उस पुरुष पर बलात्कार का आरोप नहीं लगा सकती है.

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भारतीय दंड संहिता की धारा 375 और धारा 376 दोनों एक दूसरे के लिए ही बनाई गई हैं, इनमें धारा 375 में बलात्कार की परिभाषा को समझाया गया है, और धारा 376 में एक व्यक्ति द्वारा किसी महिला के साथ बलात्कार करने की सजा के बारे में बताया गया है.

 (सभी तस्वीरें- getty images)

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