छतरपुर: रेप के दोषी ने कोर्ट परिसर में खुद का गला रेता, हालत नाजुक

2016 में एक लड़की ने सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में मेहरा के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया था. इसके बाद मेहरा को गिरफ्तार किया गया और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया था.

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प्रतीकात्मक तस्वीर प्रतीकात्मक तस्वीर

हेमेंद्र शर्मा

  • छतरपुर (मध्य प्रदेश),
  • 18 सितंबर 2019,
  • अपडेटेड 8:59 AM IST

  • रेप का दोषी अदालत परिसर में हथियार अपने साथ लाया था
  • छतरपुर सिविल लाइंस की एक छात्रा से फेसबुक पर की दोस्ती

छतरपुर में एक बत्तीस साल के व्यक्ति ने बलात्कार का दोषी ठहराए जाने और 10 साल की सजा सुनाए जाने के बाद मंगलवार को छतरपुर में अदालत परिसर के अंदर जज के सामने अपना गला काट लिया.

ओंकार मेहरा नाम के इस व्यक्ति ने एक धारदार हथियार से तीन बार अपना गला काटने की कोशिश की. अदालत परिसर में हथियार वह अपने साथ लाया था. गंभीर रूप से घायल इस शख्स को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

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मध्य प्रदेश के सागर जिले के बीना के रहने वाले ओंकार मेहरा ने बीना तेल रिफाइनरी में काम किया था और सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक के माध्यम से लगभग तीन साल पहले छतरपुर के सिविल लाइंस इलाके में रहने वाली एक छात्रा से दोस्ती की थी. 2016 में उस लड़की ने सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में मेहरा के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया था. इसके बाद मेहरा को गिरफ्तार किया गया और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया था.

मंगलवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नोरिन निगम की अदालत ने मेहरा को बलात्कार का दोषी ठहराया और उसे 10 साल जेल की सजा सुनाई. जिस वक्त जज ने अपना फैसला सुनाया, आरोपी ने अपने पतलून से चाकू निकाला और तीन बार खुद पर हमला किया. उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई गई है.

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एडिशनल एसपी छतरपुर ने बताया कि चूंकि आरोपी जमानत पर बाहर था और सीधे कोर्ट रूम में आया था इसलिए वह अपने साथ चाकू ले जाने में सफल रहा. आरोपी के पिता रामप्रसाद अहिरवार ने कहा कि उनका बेटा निर्दोष है. पिता ने कहा कि लड़की के किसी भी पड़ोसी ने बेटे के खिलाफ गवाही नहीं दी थी.

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