लखनऊः विवेक तिवारी हत्याकांड के आरोपी संदीप कुमार को मिली जमानत

हाई कोर्ट के जज ने कहा कि ट्रायल में तय करिए जो करना है. प्रशांत चौधरी ने गोली मारी है. उसके खिलाफ जो करना है करो. लेकिन संदीप के खिलाफ कोई सबूत नहीं है हत्या करने या प्रशांत को उकसाने का.

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संदीप कुछ समय पहले हाई कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी (फाइल फोटो) संदीप कुछ समय पहले हाई कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी (फाइल फोटो)

परवेज़ सागर / शिवेंद्र श्रीवास्तव

  • लखनऊ,
  • 16 अप्रैल 2019,
  • अपडेटेड 2:35 PM IST

लखनऊ के चर्चित विवेक तिवारी हत्याकांड के एक आरोपी संदीप कुमार की जमानत हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली. दरअसल, संदीप के खिलाफ मुख्य आरोपी सिपाही प्रशांत चौधरी को उकसाने के साक्ष्य नहीं मिले. इसी आधार पर हाईकोर्ट ने उसे जमानत दे दी.

हाई कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में यूपी पुलिस के बर्खास्त सिपाही संदीप को जमानत दे दी. वारदात के वक्त संदीप मुख्य आरोपी प्रशांत चौधरी के साथ ही था. विवेक तिवारी हत्याकांड के मामले में आरोपी संदीप कुमार ने बेल एप्लिकेशन हाई कोर्ट में डाली थी.

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इस मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने सरकारी वकील की सारी बहस को खारिज कर दिया. हालांकि मृतक विवेक तिवारी की पत्नी कल्पना के वकील ने इस बेल का बहुत ज्यादा विरोध किया. जिसे लेकर उनकी जज से तीखी बहस भी हुई.

हाई कोर्ट के जज ने कहा कि ट्रायल में तय करिए जो करना है. प्रशांत चौधरी ने गोली मारी है. उसके खिलाफ जो करना है करो. लेकिन संदीप के खिलाफ कोई सबूत नहीं है हत्या करने या प्रशांत को उकसाने का. इसके बाद न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने संदीप कुमार को दे दी.

ऐसे हुई थी विवेक तिवारी की हत्या

बता दें कि लखनऊ में विवेक तिवारी एपल के एरिया मैनेजर थे. 28 सितंबर 2018 की रात विवेक तिवारी अपनी सहकर्मी सना को छोड़ने अपनी एक्सयूवी से जा रहे थे. तभी रात के करीब डेढ़ बजे बाइक सवार दो पुलिसकर्मियों प्रशांत चौधरी और संदीप कुमार ने उन्हें रुकने का इशारा किया था. जब ने नहीं रुके तो सिपाही प्रशांत चौधरी ने विवेक निशाना बनाकर गोली चला दी थी. जिसमें विवेक की मौत हो गई थी. जबकि सना इस हमले में बाल-बाल बच गई थीं. इसके बाद आरोपी दोनों पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया था. उनके खिलाफ विवेक की सहकर्मी सना और उनकी पत्नी कल्पना ने FIR दर्ज कराई थी.

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