वसूली कांड: पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ CBI ने दायर की चार्जशीट

वसूली कांड में अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दायर कर दी है. इस मामले में अनिज वाजे को सरकारी गवाह बनाया गया है.

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अनिल देशमुख के खिलाफ चार्जशीट दायर अनिल देशमुख के खिलाफ चार्जशीट दायर

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 02 जून 2022,
  • अपडेटेड 11:40 PM IST
  • पिछले साल गिरफ्तार हुए थे अनिल देशमुख
  • मामले में सरकारी गवाह बने सचिन वाजे

महाराष्ट्र की राजनीति में जिस वसूली कांड ने भूचाल ला दिया है, उस मामले में सीबीआई ने आरोपी पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी है. ये चार्जशीट तब दायर की गई है जब कुछ दिन पहले ही पूर्व पुलिस इंस्पेक्टर सचिन इस मामले में सरकारी गवाह बनने को राजी हो गए थे. कोर्ट ने उन्हें उसी शर्त पर माफी भी दी थी.

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अब उनके सरकारी गवाह बनने के बाद सीबीआई ने एक्शन मोड में आते हुए अनिल देशमुख के खिलाफ अपनी चार्जशीट दायर कर दी है. जानकारी के लिए बता दें कि पिछले साल नवंबर में अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया गया था. उन पर 100 करोड़ की वसूली करने का आरोप था. कहा गया था कि सचिन वाजे के जरिए उन्होंने मुंबई के अलग-अलग बार से 4.70 करोड़ रुपये इकट्ठा किए थे. ऐसे में उन पर अपने पद का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगा था. 

वैसे इस केस में अनिल देशमुख 20 मार्च 2021 को फंसे थे जब मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिख 100 करोड़ की वसूली का आरोप लगा दिया था. उस चिट्ठी में परमबीर सिंह ने बताया था कि अनिल देशमुख ने गृह मंत्री रहते हुए सचिन वाजे को 100 करोड़ रुपये इकट्ठा करने का आदेश दिया था. बार, रेस्ट्रां और होटल के मालिकों से ये पैसा वसूला जा रहा था. इस मामले में पिछले साल 24 अप्रैल को सीबीआई ने FIR दर्ज की थी.

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वहीं सचिन वाजे की बात करें तो उनकी तरफ से सीबीआई कोर्ट में एक अर्जी दायर कर अपील हुई थी कि उन्होंने लगातार जांच में सहयोग दिया है, ऐसे में उन्हें राहत प्रदान की जाए. उनकी अर्जी को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने उन्हें सरकारी गवाह बन मामले से जुड़ी हर जानकारी देने को कहा. अभी के लिए वाजे को चार्जशीट में भी सरकारी गवाह की तरफ पेश किया गया है.

अब इस मामले में तो वाजे को राहत है लेकिन इस समय वे न्यायिक हिरासत में हैं. मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक रखने के साथ-साथ मनसुख हिरेन हत्याकांड मामले में वे आरोपी हैं. इस मामले में हाल ही में स्पेशल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया था.

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