मुंबई के दिंडोशी सत्र न्यायालय ने 42 वर्षीय व्यक्ति को बलात्कार और धोखाधड़ी का दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है. आरोपी ने एक नर्स से शादी का झांसा देकर न सिर्फ उसका यौन शोषण किया, बल्कि उसके बैंक खाते से 1.5 लाख रुपए भी निकाल लिए. ये मामला साल 2016 का है, लेकिन अब जाकर पीड़िता को इंसाफ मिला है. आरोपी की पहचान जयेंद्र दत्तात्रेय मोरंजन के रूप में हुई है, लेकिन वो चेतक सुधीर भावसार, सचिन मिसाल और राहुल आशुतोष पाटिल जैसे कई नामों से महिलाओं के साथ ठगी करता था.
जानकारी के मुताबिक, जयेंद्र बेरोजगार था, लेकिन खुद को कभी प्राइवेट कंपनी का कर्मचारी, तो कभी बिजनेसमैन बताकर भोली-भाली महिलाओं को फंसाता था. उसके खिलाफ यह भी आरोप है कि उसने महिला की सहमति के बिना उसके खाते से पैसे निकाले और शादी के नाम पर उसका यौन शोषण किया. पीड़िता एक नर्स के तौर पर काम कर रही थी. उसकी पहले शादी हो चुकी थी, लेकिन 2014 में उसका तलाक हो गया था. परिवार वालों के दबाव में वो दोबारा शादी करना चाहती थी. इसलिए मैट्रिमोनियल साइट्स पर प्रोफाइल बनाया था.
इसी दौरान 18 जून 2016 को राहुल पाटिल नामक शख्स ने उसे ईमेल किया. उसने खुद को एक कंपनी में कार्यरत बताया. ईमेल करने के बाद उसने अगले ही दिन पीड़िता को फोन किया और शादी के प्रस्ताव पर चर्चा करने के बहाने मिलने की बात कही. पीड़िता ने उसे अपने घर बुलाया. मुलाकात के दौरान दोनों ने एक-दूसरे में रुचि दिखाई. आरोपी ने यह दावा भी किया कि उसने पहले ही मंगेतर के साथ शिरडी जाकर साईं बाबा का आशीर्वाद लेने की शपथ ली है. उसने महिला से पूछा कि क्या वो उसके साथ शिरडी जाएगी.
पीड़ित महिला भी शादी से पहले साईं बाबा का आशीर्वाद लेना चाहती थी, इसलिए वो शिरडी जाने को राजी हो गई. दोनों उसी शाम शिरडी रवाना हुए. नासिक में महिला की बहनों के घर भी जाने का कार्यक्रम बना. शिरडी पहुंचकर दोनों एक होटल में रुके. वहां आरोपी ने महिला के साथ जबरदस्ती शुरू कर दी. वो चुपचाप सहती रही, क्योंकि उसे लगा कि शादी होने वाली है. इसके बाद आरोपी ने महिला की बहनों से कहा कि उसकी बहन अमेरिका में रहती है. 28 जुलाई को मुंबई आने वाली है. इसलिए जल्दी शादी की तैयारियां करनी होंगी.
शिरडी से लौटने के बाद 23 जून 2016 को दोनों ने दोबारा मुलाकात की और फिल्म देखने गए. इंटरवल के दौरान महिला वॉशरूम गई और अपना पर्स आरोपी के पास छोड़ गई. अगले दिन महिला को पता चला कि उसका एटीएम कार्ड गायब है, जिस पर पिन नंबर भी लिखा था. जब महिला ने आरोपी से पूछा तो उसने बताया कि उसे पैसे की जरूरत थी, इसलिए उसने कार्ड ले लिया. आरोपी ने भरोसा दिलाया कि शादी की तैयारियां चल रही हैं. 2 जुलाई को आरोपी ने महिला को नासिक बुलाया और वहां फिर से जबरदस्ती शुरू कर दी.
इसके बाद उसने दावा किया कि महाबलेश्वर में उसकी दादी को सांप ने काट लिया है. वह महिला को उसकी बहन के घर छोड़कर चला गया. बाद में उसने महिला के जीजा को कॉल कर कहा कि वह एक गाड़ी भेज रहा है, जिसमें सभी लोग 5 जुलाई को होने वाली सगाई में आएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. इस बीच आरोपी ने महिला के खाते से 1.5 लाख रुपए निकाल लिए. जब महिला ने इस बारे में बात की तो आरोपी ने उसे भद्दी-भद्दी गालियां दीं और कहा कि वह एक वेश्या है. उसने यह भी कहा कि वो उसके जैसी कई महिलाओं के साथ ऐसा कर चुका है.
आरोपी ने महिला और उसके रिश्तेदारों के नंबर ब्लॉक कर दिए और जान से मारने की धमकी भी दी. इस घटना से आहत महिला ने 17 जुलाई 2016 को विले पार्ले पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया. मेडिकल जांच में पता चला कि महिला गर्भवती है. उसने गर्भपात कराने का फैसला किया. जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी ने इसी तरह से कम से कम 4 महिलाओं को अपना शिकार बनाया है. उसके पास से एक और महिला का एटीएम कार्ड भी बरामद हुआ. उसने फर्जी पहचान से महिलाओं से संपर्क किया था.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस.जे. अंसारी ने कहा कि रिकॉर्ड में मौजूद सबूतों से साफ है कि आरोपी का महिला से शादी करने का कोई इरादा नहीं था. वह लगातार झूठे वादे करता रहा. हालांकि अदालत ने यह भी कहा कि आरोपी 2016 से जेल में है और उसका कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है. इसलिए उसे सुधरने का मौका मिल सकता है. अदालत ने अंत में आरोपी को 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई और महिला को हुए नुकसान को गंभीर मानते हुए उसे इंसाफ देने की बात कही है. इस केस से सबक लेते हुए महिलाओं को सतर्क रहने की जरूरत है.
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