गौतमबुद्ध नगर की जिला अदालत में गैंगरेप के मामले में वीडियो वायरल कर ब्लैकमेल करने के केस में दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. अदालत का यह फैसला करीब 6 साल बाद आया है. अदालत ने दोषी करार दिए गए दोनों आरोपियों पर 80,000 रुपये का जुर्माना भी तामील किया है.
सुनवाई के बाद सेशन कोर्ट ने तीन आरोपियों में से दो को सजा सुनाई जबकि तीसरे आरोपी को सबूतों के आधार पर बरी कर दिया गया.
कॉलेज जा रही युवती से गैंगरेप
दरअसल, यह मामला 25 अगस्त 2015 का है जब एक छात्रा ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा इलाके में कॉलेज जा रही थी. तभी स्कार्पियो कार में सवार तीन लोगों ने उसे पिस्टल के बल पर अगवा कर लिया. उसे डराया धमकाया और उसके बाद नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ गैंगरेप किया. इतना ही नही आरोपियों ने लड़की का वीडियो बना लिया. होश में आने के बाद लड़की ने घरवालों को आपबीती सुनाई.
लड़की ने अपनी शिकायत में यह भी कहा कि आरोपियों ने उसके और उसके परिवार को डराया धमकाया कि अगर उसने घटना की जानकारी किसी को दी तो उसके परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे. इतना ही नहीं आरोपियों ने लड़की की वीडियो भी वायरल कर दी. सोशल मीडिया पर रेप वीडियो वायरल होने की बात जब लड़की की बहन को पता चली तो इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई. जिसके बाद मामले की एफआईआर रबूपुरा थाने में दर्ज कराई गई.
इस सनसनीखेज केस की सुनवाई के बाद सेशन कोर्ट ने फिरे सिंह और धर्मी को रेप और इसका वीडियो वायरल करने का दोषी करार दिया. अदालत ने इन दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई. अदालत ने गाड़ी चालक तीसरे आरोपी सतीश को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया.
तनसीम हैदर