देश के अलग-अलग हिस्सों में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है. सरकार ने इस दौरान कुछ ही लोगों को बाहर आने, वाहन चलाने की छूट दी है जो कि ऐसे क्षेत्र से जुड़े हैं जो काफी जरूरी हैं. लेकिन इनको लेकर भी कुछ नियम लगाया गया है. बेंगलुरु पुलिस के कमिश्नर भास्कर राव ने ऐसे लोगों के लिए निर्देश जारी किया है.
भास्कर राव ने ट्वीट कर लिखा कि अगर आप जरूरी काम से जुड़े हुए हैं और सरकार के आदेश के अनुसार आपको बाहर आने और काम पर जाने की छूट मिली है, तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें.
1. कंपनी के वाहन में ट्रैवल करें, जिसपर कंपनी का लोगो हो.
2. कपंनी की ड्रेस जरूर पहनें.
3. अपने साथ अपना आईडी कार्ड रखें.
देश के हर हिस्से में अब लॉकडाउन
गौरतलब है कि कोरोना वायरस के चलते अलग-अलग राज्यों ने लॉकडाउन का ऐलान किया है. दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र समेत हर राज्य में लॉकडाउन है. इस दौरान लोगों को घरों से बाहर ना आने की अपील की गई है.
इस लॉकडाउन से इन क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को छूट दी गई है और जरूरी कागजात देकर जाने दिया जाएगा.
- पेट्रोल पंप/गैस एजेंसी
- बैंक/एटीएम
- मीडिया
- दूध की डेरी
- मेडिकल स्टोर
- रोजमर्रा के सामान की दुकान
- सब्जी की दुकान
- वो सरकारी विभाग जो इस वक्त काफी जरूरी हैं.
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आपको बता दें कि कोरोना वायरस के मामलों में देश में लगातार तेजी आती जा रही है. मंगलवार दोपहर तक ये आंकड़ा 520 के पार चला गया. इस बीच लॉकडाउन को लेकर भी सख्ती बरती जा रही है. दिल्ली में सोमवार को लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले 900 लोगों पर केस दर्ज किए गए, उत्तर प्रदेश में भी 500 से अधिक पर कानूनी एक्शन लिया गया.
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