लॉकडाउन-4: पंजाब में शुरू होगी रोडवेज बस सेवा, गाइडलाइन जारी

पंजाब में परिवहन सेवाओं को एक बार फिर से शुरू करने का फैसला किया गया है. केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद पंजाब सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग की तरफ से भी गाइडलाइन जारी किए गए हैं.

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पंजाब रोडवेज की बस में सफर करते मुसाफिर (फोटो-PTI) पंजाब रोडवेज की बस में सफर करते मुसाफिर (फोटो-PTI)

सतेंदर चौहान

  • चंडीगढ़,
  • 18 मई 2020,
  • अपडेटेड 11:40 AM IST

  • परिवहन विभाग की ओर से गाइडलाइन जारी
  • कंटेनमेंट जोन छोड़कर सभी जगह चलेंगी बसें

देश में आज से लॉकडाउन-4 शुरू हो गया है और राज्यों की ओर से रियायतें दी जा रही हैं. पंजाब में परिवहन सेवाओं को एक बार फिर से शुरू करने का फैसला किया गया है. केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद पंजाब सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग की तरफ से भी गाइडलाइन जारी किए गए हैं.

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इस गाइडलाइन के मुताबिक, कंटेनमेंट इलाकों के अलावा पूरे पंजाब में परिवहन सुविधाओं को सुचारू करने की व्यवस्था की जाएगी. एक जिले से दूसरे जिले के बीच चलने वाली बसों के संचालन के लिए रणनीति बनाई जा रही है और जल्द ही रोडवेज सेवा को शुरू किया जाएगा.

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एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजी जा रही बसों को लेकर पहले से ही दोनों राज्यों के नोडल अधिकारियों की सहमति पर बसें चल रही है. टैक्सियों, फोर व्हीलर और कैब के चलने पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन इन फोर व्हीलर गाड़ियों में ड्राइवर के अलावा सिर्फ दो ही यात्री बैठ सकते हैं.

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हाथ से खींचे जाने वाले रिक्शा और ऑटो रिक्शा जो कि स्थानीय प्रशासन के साथ रजिस्टर्ड हैं, उन्हें चलने की अनुमति है लेकिन ड्राइवर के अलावा सिर्फ दो ही यात्री बिठाए जा सकते हैं. साइकिलों और मोटरसाइकिल पर सिर्फ एक ही व्यक्ति सवार हो सकता है या फिर पति के साथ पत्नी और एक छोटा बच्चा बैठ सकता है.

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