आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई जारी है. इस बीच बैंक खाता और मोबाइल नंबर समेत अन्य कई सेवाओं को आधार से लिंक करने की तारीख बढ़ा दी गई है. इस वजह से कई लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या अब बैंक खाते को आधार से लिंक करना अनिवार्य है या नहीं. खुद भारतीय रिजर्व बैंक ने इसका जवाब दिया है.
आरबीआई की तरफ से यह जवाब खासकर उन मीडिया रिपोर्टों के बाद आया है, जिनमें कहा गया था कि बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य नहीं है. आगे जानें क्या कहा आरबीआई ने.
भारतीय रिजर्व बैंक ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि बैंक खातों को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है. हालांकि इसके साथ ही उसने अपने सर्कुलर में साफ किया है कि बैंक खातों के लिए आधार की अनिवार्यता सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले के अनुरूप होगी.
भारतीय रिजर्व बैंक की 'कस्टमर ड्यू डिजिलेंस (CDD)'प्रक्रिया के मुताबिक जो व्यक्ति बायोमैट्रिक आईडी के लिए अप्लाई करने के योग्य है, तो उसे आधार नंबर, पैन नंबर या फॉर्म 60 बैंक खाते के लिए देना होगा. आरबीआई ने नई गाइडलाइन में आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेज (OVD) में बदलाव कर दिया है.
बता दें कि फिलहाल बैंक खाता और आधार नंबर को आधार से लिंक करने की तारीख
तब तक बढ़ा दी गई है, जब तक सुप्रीम कोर्ट का आधार की अनिवार्यता को लेकर
कोई फैसला नहीं आ जाता.
इसके अलावा बीमा पॉलिसी को भी आधार से लिंक करने की डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक बढ़ा दी गई है. वहीं पैन की बात करें, तो इसको आधार से लिंक करने के लिए फिलहाल आपके पास 30 जून तक का समय है.
वहीं, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं को आधार से लिंक करने के लिए भी आपको 30 जून तक समय मिल गया है. अब यह देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट आधार को लेकर क्या फैसला देता है. उसी आधार पर इन योजनाओं को आधार से लिंक करने की अनिवार्यता तय होगी.