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टैक्स के नाम पर कहीं कट न जाएं आपके पैसे, तैयार रखें ये दस्तावेज

विकास जोशी
  • 05 जनवरी 2018,
  • अपडेटेड 5:30 PM IST
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आप नौकरी पेशा करते हैं, तो आपको कुछ दस्तावेज जमा करना शुरू कर देना चाहिए. जल्द ही आपकी कंपनी आपको ईमेल भेजकर इन्हें मांग सकती है. समय आ गया है, जब आपकी कंपनी आप से पूछेगी कि आपने कहां पर और कितना पैसा निवेश किया है.

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इस निवेश के लिए आपको प्रूफ भी दिखाना होगा. अगर आप निवेश के प्रूफ नहीं दिखा पाते हैं, तो आप टैक्स नहीं बचा पाएंगे. कंपनी को समय पर ये दस्तावेज न मिलने से आपकी कुल आय में से टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (टीडीएस) काटा जा सकता है.

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अगर आप नहीं चाहते कि आपकी कुल आय से टीडीएस कटे, तो आपको अपने निवेश के कुछ जरूरी दस्तावेज जुटा लेने चाहिए, ताकि आप इस छूट का फायदा ले सकें. आगे जानिए इन दस्तावेजों के बारे में.

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घर के किराये की स्ल‍िप :
अगर आप किराये के घर में रहते हैं और आप ने डिक्लेयरेशन में यह दिखाया है, तो आपको अप्रैल से लेकर अब तक की मासिक रेंट स्ल‍िप जमा कर लेनी चाहिए. ये स्ल‍िप आपको कंपनी को देना होगा.

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जब आप कंपनी को ये रेंट स्ल‍िप देंगे, तब ही आप हर महीने चुकाए जाने वाले किराये पर टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं. ये फायदा आप तब ही उठा सकेंगे, जब आप इसके लिए प्रूफ जमा करेंगे. इसलिए रेंट स्ल‍िप जमा करना जरूरी है.

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एनपीएस स्ल‍िप :
आप नेशनल पेमेंट सिस्टम (NPS) में निवेश करते हैं, तो आपको एनपीएस स्कीम में निवेश की स्ल‍िप भी तैयार करनी चाहिए. आप अपने एनपीएस अकाउंट का स्‍टेटमेंट निकाल कर रख सकते हैं, ताकि आप इसे कंपनी को जमा कर टैक्स छूट ले सकें.

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पीपीएफ निवेश :
आप ने पीपीएफ में निवेश शुरू किया है या फिर पहले से कर रहे हैं, तो इसकी रसीद भी आपको टैक्स छूट दिलाती है. आप अपने पीपीएफ अकाउंट का स्टेटमेंट अथवा पासबुक की कॉपी हासिल कर सकते हैं और कंपनी को इसे प्रूफ के तौर पर देकर टैक्स छूट पा सकते हैं.

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ट्यूशन फीस रसीद :
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी के तहत आपको बच्चों की ट्यूशन फीस के आधार पर भी टैक्स छूट मिलती है. अगर आप नौकरी पेशा वाले हैं, तो आप भी अपने बच्चे की ट्यूशन फीस की रसीद दिखाकर टैक्स में छूट पा सकते हैं.

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बता दें कि ट्यूशन फीस के तौर पर आप एक साल में अध‍िकतम 1.5 लाख रुपये की टैक्स छूट पा सकते हैं. इसके साथ ही ये भी ध्यान रखें कि आप नियम के तहत प्रति व्यक्त‍ि अधिकतम दो बच्‍चों की  ट्यूशन फीस पर ही टैक्‍स छूट पा सकते हैं.

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अन्य निवेश  :
ऊपर दिए गए खर्चों के अलावा अगर आप ने कहीं और भी निवेश किया है. अगर ये निवेश सेक्शन 80 सी के तहत टैक्स छूट के हकदार हैं, तो आप इनके प्रूफ जमा कर छूट पा सकते हैं.

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यहां ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि  80 सी के तहत आप अध‍िकतम 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट ले सकते हैं. इसका मतलब यह है कि साल भर में  आप जो भी निवेश करते हैं. उसमें सिर्फ 1.5 लाख रुपये की ही टैक्स छूट  मिलती है. फिर चाहे निवेश 1.5 लाख रुपये से ज्यादा क्यों न हो.

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