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GST के नाम पर कोई वसूले ज्यादा रेट, तो इस नंबर पर करें फोन

aajtak.in
  • 24 नवंबर 2017,
  • अपडेटेड 2:44 PM IST
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जीएसटी परिषद ने 200 से ज्यादा उत्पादों के रेट कम कर दिए हैं. इससे इनकी कीमत भी कम हो गई है. लेक‍िन रेट घटने के बाद भी तय रेट से ज्यादा वसूले जाने की श‍िकायतें सामने आ रही हैं.

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खासकर रेस्तरां और होटल के मामले में ऐसी कई श‍िकायतें सामने आ रही हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि उनसे तय जीएसटी रेट से ज्यादा वसूला जा रहा है. अगर आपके साथ भी कोई ऐसा करने की कोश‍िश करता है, तो आप उसकी श‍िकायत कर सकते हैं.

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इसके लिए आप फोन कर के अपनी श‍िकायत दर्ज कर सकते हैं. इसके अलावा आप चाहें तो ईमेल लिखकर भी संबंध‍ित अध‍िकारियों तक इसकी जानकारी पहुंचा सकते हैं. आगे जानिए कि कैसे आप जीएसटी के नाम पर हो रही ठगी को लेकर शिकायत कर सकते हैं.

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ऑनलाइन दर्ज करें श‍िकायत :
जब भी आपको लगे कि आप से किसी ने तय रेट से ज्यादा जीएसटी वसूला है, तो आप उसकी श‍िकायत ऑनलाइन कर सकते हैं. इसके लिए आपको cbec-gst.gov.in पोर्टल पर जाना होगा. यहां पर आपको एक विकल्प चुनने के बाद 'Raise Web Ticket' चुनना है. इस पर क्ल‍िक करते ही एक नई विंडो खुलेगी.

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यहां आपको ' Tax Fraud/Avoidance' का विकल्प चुनना है. यहां आपको नाम, पता  और ईमेल समेत सभी जरूरी जानकारी एंटर  करनी हैं. रिपोर्ट बॉक्स में आपको मामले का पूरा ब्यौरा लिखना है.

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ईमेल करें :
सीबीईसी ऑनलाइन श‍िकायत दर्ज करने के अलावा आपको ईमेल के जरिये श‍िकायत दर्ज करने का मौका भी देता है. इसके लिए cbecmitra.helpdesk@icegate.gov.in. पर अपनी श‍िकायत का ब्यौरा भेजना है.  इसमें अपने बारे में जरूरी जानकारी और उस रेस्तरां अथवा सर्विस प्रोवाइडर के बारे में भी जरूर बताएं, जिसने आप से धोखाधड़ी की है. आप helpdesk@gst.gov.in पर भी शिकायत कर सकते हैं.

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यहां करें कॉल :
आप चाहें तो सीबीईसी के टोल फ्री नंबर पर कॉल कर भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. इसके लिए आप 18001200232 पर कॉल कर सकते हैं. यहां से आापको फ्रॉड डिपार्टमेंट से कनेक्ट हो जाएंगे. उन्हें अपनी श‍िकायत का पूरा ब्यौरा दीजिए और वे कार्यवाही करेंगे.

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यहां पता चलेंगे रेट :
आप https://cbec-gst.gov.in/gst-goods-services-rates.html पर जाकर जीएसटी चार्जेस की जानकारी हासिल कर सकते हैं. यहां आपको किसी भी उत्‍पाद पर कितना जीएसटी लग रहा है, उसकी जानकारी मिल जाएगी.

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