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आज से होटल में खाना खाएं, तो बिल में जरूर चेक करें ये चीज

aajtak.in
  • 15 नवंबर 2017,
  • अपडेटेड 1:26 PM IST
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जीएसटी परिषद ने जीएसटी रेट्स में काफी बड़े स्तर पर बदलाव  किया है. परिषद ने 200 से भी ज्यादा उत्पादों के जीएसटी रेट में बदलाव किया है. इसमें सबसे अहम बदलाव होटल में वसूले जाने वाले जीएसटी रेट में किया गया है.

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आज से यानी बुधवार से यह बदलाव लागू हो गया है. ऐसे में आप आज या आज के बाद होटल में खाना खाने जाएं, तो अपना बिल जरूर चेक करें. आगे जानिए क्यों आपको अपना बिल चेक करना च‍ाहिए.

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जीएसटी परिषद ने एसी और नॉन-एसी होटलों पर लगने वाले जीएसटी को घटाकर 5 फीसदी कर दिया है. पहले जहां एसी वाले होटलों पर 18 फीसदी और नॉन-एसी होटलों पर 12 फीसदी जीएसटी लगता था, लेकिन अब  इसे दोनों के लिए 5 फीसदी कर दिया गया है.

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ऐसे में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं कोई होटल वाला आप से जीएसटी के पुराने रेट तो नहीं वसूल रहा है. क्योंकि अगर ऐसा हुआ, तो आपको ज्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं.

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रेस्टोरेंट और होटल वाले आप से कहीं ज्यादा बिल तो नहीं वसूल रहे, इसे चेक करने का आसान तरीका है. इसके लिए आपको सिर्फ अपना  बिल देखना है.

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इस बिल में साफ-साफ लिखा होता है क‍ि आपसे कितना जीएसटी वसूला जा रहा है. अगर आपको बिल में कहीं पर भी 18 फीसदी जीएसटी लगाये दिखे, तो आप इसे देने से इनकार कर सकते हैं और ऐसे होटल वालों के ख‍िलाफ श‍िकायत कर सकते हैं.

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हालांकि कुछ होटल हैं, जहां आपको अभी भी 18 फीसदी जीएसटी चुकाना होगा. अगर आप किसी ऐसे होटल में खाना खाने जाते हैं, जहां एक कमरे का किराया एक रात के लिए 7500 रुपये से ज्यादा है, तो यहां आपको 18 फीसदी जीएसटी रेट अदा करना होगा. इसमें ज्यादातर फाइव स्टार होटल आते हैं.

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फाइव स्टार होटल के अलावा आउटडोर कैटरिंग पर भी 18 फीसदी जीएसटी आपको देना होगा.  इस मामले में टैक्स स्लैब में कोई राहत नहीं दी गई है. हालांकि ये लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा ले सकते हैं.

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हालांकि एसी व नॉन-एसी होटलों पर सिर्फ 5 फीसदी जीएसटी  लगाए जाने से होटल मालिक खुश नहीं हैं. उनकी नाराजगी इस बात को लेकर है कि उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा नहीं दिया जा रहा है.

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ऐसे में हो सकता है कि वह फूड चार्ज बढ़ाएं, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा. हालांकि इसके बाद भी ये जरूर ध्यान रख‍ियेगा क‍ि जीएसटी किसी भी हाल में 5 फीसदी से ज्यादा न हो.

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