सितंबर महीने की पहली तारीख से आपको कार और बाइक खरीदने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे. दरअसल यह बढ़ोत्तरी सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद हो रही है.
सुप्रीम कोर्ट ने सभी इंश्योरेंस कंपनियों को आदेश दिया है कि वे वाहन
खरीदारों को लंबी अवधि के लिए थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस दें. इंश्योरेंस
को लेकर दिया गया यह निर्देश एक सितंबर को और इसके बाद खरीदे जाने वाले सभी वाहनों के लिए अनिवार्य
होगा.
कोर्ट के आदेश के बाद बीमा कंपनियां अब कारों के लिए सिर्फ 3 साल का और टू-व्हीलर के लिए 5 साल का इंश्योरेंस कवर मुहैया कराएंगी. इसके बाद आपके लिए कार और दुपहिये वाहन पर ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे.
एक सितंबर से इसके बाद खरीददारों को नई कार खरीदने के लिए 24,000 रुपये और नई मोटरसाइकिल खरीदने की खातिर 13 हजार रुपये तक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की वजह से खर्च करने होंगे.
इंश्योरेंस रेग्युलेटर इंश्योरेंस रेग्युलेट्री एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ
इंडिया (IRDAI) से सभी बीमा कंपनियों को एक सकुर्लर जारी किया है. इसमें
कोर्ट के आदेश के अनुसार थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर में बदलाव करने के लिए
कहा है.
इसके बाद 1 सितंबर से इंश्योरेंस कंपनी आपको लॉन्ग टर्म पैकेज मुहैया करेंगी. इसमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और दूसरे डैमेज इंश्योरेंस शामिल हो सकते हैं. इसके अलावा कंपनी तीन साल और पांच साल के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के साथ एक साल का डैमेज इंश्योरेंस भी दे सकती हैं. (सभी फोटो प्रतीकात्मक )