बिहार में चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में संशोधन के लिए एक महीने का समय दिया है. ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 1 अगस्त से 1 सितंबर तक संशोधन कराया जा सकता है. इस अवधि में मतदाता अपना नाम जुड़वा सकते हैं, गलत नाम को सही करा सकते हैं, या गलत तरीके से जोड़े गए नामों पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. यह समय राजनीतिक पार्टियों और आम मतदाताओं दोनों के लिए है ताकि वे गहन पुनरीक्षण कर सकें.