फ्रेंको मुलक्कल, इसाई धर्माध्यक्ष
फ्रेंको मुलक्कल (Franco Mulakkal) कैथोलिक चर्च के एक भारतीय धर्माध्यक्ष हैं (Indian Prelate of Catholic Church). उन्होंने 2013 से जालंधर के रोमन कैथोलिक सूबा के बिशप के रूप में कार्य किया ( Bishop of Roman Catholic Diocese of Jalandhar). वह भारतीय कैथोलिक इतिहास में पहले बिशप हैं जिन्हें बलात्कार के एक मामले में आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया गया (First Bishop in Indian Catholic History to be Arrested in a Rape Case). उन पर एक नन के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने का आरोप लगाया गया था. जनवरी 2022 में, उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया गया (Acquitted of All Rape Charges).
फ्रेंको मुलक्कल का जन्म 25 मार्च 1964 को मट्टम, त्रिशूर, केरल, भारत में हुआ था (Franco Mulakkal Date of Birth). उन्हें 21 अप्रैल 1990 को सेंट थॉमस फोरेन सीरो-मालाबार कैथोलिक चर्च, मट्टम, त्रिशूर, केरल में पुरोहिती की शुरुआत की थी (St.Thomas Forane Syro-Malabar Catholic Church). उन्हें 21 फरवरी 2009 को दिल्ली के लैटिन संस्कार कैथोलिक आर्चडीओसीज का बिशप नियुक्त किया गया था (Auxiliary Bishop of Latin rite Catholic Archdiocese of Delhi). पोप फ्रांसिस ने उन्हें 13 जून 2013 को जालंधर के लैटिन संस्कार कैथोलिक सूबा का बिशप नियुक्त किया था. वह उत्तर भारत के क्षेत्रीय बिशप सम्मेलन के सचिव और अंतरधार्मिक वार्ता के लिए परमधर्मपीठीय परिषद के सलाहकार के रूप में भी कार्य करते हैं.
जून 2018 में, एक नन ने मुलक्कल पर बलात्कार का आरोप लगाया और केरल पुलिस में धारा 164 के तहत शिकायत दर्ज की गई. नन ने बिशप मुलक्कल पर 2014 से 2016 के बीच उनके साथ 13 बार बलात्कार करने का आरोप लगाया (Nun Accused Mulakkal of rape). इसके बाद, तीन और महिलाओं ने बिशप पर उनके खिलाफ यौन दुराचार का आरोप लगाया. 20 सितंबर, 2018 को, पोप फ्रांसिस (Pope Francis) ने बिशप मुलक्कल को छुट्टी पर भेज दिया. इसके बाद, केरल पुलिस ने मुलक्कल को गिरफ्तार किया (Kerala Police arrested Mulakkal). वह दो हफ्तों तक न्यायिक हिरासत में रहे. अप्रैल 2019 में, केरल पुलिस ने चार्जशीट दाखिल किया जिसमें एक कार्डिनल, तीन बिशप, 11 पुजारियों और 25 ननों सहित 80 से अधिक गवाहों के बयान शामिल थे. बिशप ने पूरे मामले को मनगढ़ंत बताया. मामले की सुनवाई नवंबर 2019 में शुरू हुई. 14 जनवरी 2022 को अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने बिशप को सभी आरोपों से बरी कर दिया.