ज्ञानवापी पर कुछ देर में आएगा फैसला आज (3 अगस्त) को ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने ASI सर्वे को हरी झंडी देते हुए मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है. मुस्लिम पक्ष ने सर्वे रोकने के लिए याचिका दाखिल की थी. अदालत के इस फैसले को हिंदू पक्ष के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है. अदालत ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा है कि न्याय के लिए यह सर्वे जरूरी है. कुछ शर्तों के साथ इसे लागू करने की जरूरत है.
बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने एएसआई से सुनवाई खत्म होने तक मस्जिद का सर्वेक्षण शुरू न करने को कहा था. इस बीच दिल्ली की एक अदालत बृज भूषण के खिलाफ महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में आज सुनवाई करने वाली है. इसके अलावा आज दिल्ली हाईकोर्ट में श्रद्धा वॉकर हत्याकांड मामले में भी सुनवाई होनी है. आज देशभर की अदालतों में जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर सुनवाई हो रही है या फैसले आ रहे हैं, यहां हम आपको उनकी ताजा जानकारी दे रहे हैं...
बिहार सरकार में जाति आधारित गणना एवं आर्थिक सर्वेक्षण का मामला अप सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है.पटना हाई कोर्ट के सर्वे के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. सुप्रीम कोर्ट से पटना हाई कोर्ट के सर्वे जारी करने के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है. याचिकाकर्ता अखिलेश कुमार की तरफ से यह याचिका दायर की गई है.
महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने बीमारी के आधार पर जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट मे दाखिल की है. बाम्बे हाईकोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर जमानत देने से इनकार कर दिया था. हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए नवाब मलिक ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. इस याचिका पर अगले हफ्ते शुक्रवार को सुनवाई होगी.
डीटीसी बसों की खरीद पर दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के खिलाफ भाजपा विधायक विजेंदर गुप्ता द्वारा किए गए "अपमानजनक" ट्वीट को लेकर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. यह याचिका कैलाश गहलोत ने दायर की थी.
हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, 'आज से जिला कोर्ट का आदेश प्रभावी है. हाईकोर्ट ने ये कहा कि एएसआई का सर्वे किसी भी एंगल से होगा. हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलीलें भी सुनी और उन्हें खारिज कर दिया. हाईकोर्ट ने जिला अदालत के फैसले को लागू करने को कहा.'
ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. अदालत ने ASI सर्वे को हरी झंडी दे दी है. कोर्ट से मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज हो गई है. मुस्लिम पक्ष ने सर्वे रोकने के लिए याचिका दाखिल की थी. अदालत ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा है कि न्याय के लिए यह सर्वे जरूरी है. कुछ शर्तों के साथ इसे लागू करने की जरूरत है
प्रयागराज हाईकोर्ट के आदेश से पहले हिंदू पक्ष ने वाराणसी जिला न्यायालय में एक और याचिका डाली है. वादिनी राखी सिंह ने जिला कोर्ट में यह याचिका दायर की है और मुस्लिम पक्ष पर साक्ष्य मिटाने का आरोप लगाया है. इसके अलावा, याचिका में ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक लगाने की अपील भी की है. कोर्ट इस पर 4 अगस्त यानि शुक्रवार को सुनवाई करेगा.
हाईकोर्ट के इस फैसले का सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं. जुलाई के अंतिम सप्ताह में कोर्ट में दोनों पक्षों की तरफ से लगातार दो दिन बहस चली थी. दोनों तरफ से दलील पेश की गईं. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 27 जुलाई को अपने फैसलों को रिजर्व कर लिया था.
ज्ञानवापी मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट अब से कुछ देर बाद यानि सुबह 10 बजे अपना फैसला सुनाएगा. बुधवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से सुनवाई खत्म होने तक मस्जिद का सर्वेक्षण शुरू न करने को कहा था.