राजधानी दिल्ली में 16 दिसंबर, 2012 की रात पैरामेडिक्स की स्टूडेंट के साथ चलती बस में गैंगरेप और बर्बर तरीके से हत्या के मामले में फांसी की सजा पा चुके तीन दोषियों की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुरक्षित रख लिया. दोषियों में पवन, विनय और मुकेश ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी.