अथॉरिटीज ने कहा, ''सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहीं नहीं कहा है कि जो भी मोबाइल नंबर आधार ई-केवाईसी के जरिये लिए गए हैं, उन्हें बंद कर दिया जाए. इसके साथ ही कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को डेटा डिलीट करने का भी फैसला नहीं दिया है. कोर्ट ने यूआईडीएआई को 6 महीने के बाद ऑथेंटिकेशन लॉग नहीं रखने के लिए कहा है. यह फैसला यूआईडीएआई के लिए है न कि टेलीकॉम कंपनियों के लिए.