पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इमरान खान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने के फैसले को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया. साथ ही शीर्ष अदालत ने नेशनल असेंबली भंग करने और नए चुनाव कराने वाले राष्ट्रपति आरिफ अल्वी के फैसले को भी खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की अगुवाई वाली पांच सदस्यीय बेंच ने अपने फैसले में कहा कि नेशनल असेंबली की बहाली की जाए और 9 अप्रैल को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराई जाए. कोर्ट ने इस मत विभाजन के दौरान असेंबली के सभी सदस्यों को मौजूद रहने को कहा. इसे विपक्ष अपनी बड़ी जीत मान रहा है. देखें इस पर क्या बोले पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो.