सऊदी अरब लाया नया नियम, भारतीय जरूर दें ध्यान

अगर आप सऊदी अरब जा रहे हैं या वहां से आने की तैयारी कर रहे हैं तो सऊदी सरकार की किए गए नए बदलावों को जान लेना बेहद जरूरी है. अब सऊदी अरब आने या वहां से जाने वाले यात्रियों को अपने पास कैश और सोना-चांदी जैसे महंगे धातुओं की जानकारी देनी होगी.

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प्रतीकात्मक फोटो प्रतीकात्मक फोटो

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 20 अप्रैल 2023,
  • अपडेटेड 3:33 PM IST

सऊदी अरब में भारत समेत काफी देशों के प्रवासी लाखों की तादाद में रहते हैं. इसी वजह से हजारों लोग हर रोज सऊदी अरब से दूसरे देशों की यात्रा करते हैं या उन देशों से सऊदी अरब आते हैं. सऊदी अरब में अब इन लोगों को एक प्रक्रिया से गुजरना होगा. हालांकि, यह प्रक्रिया तब ही होगी, जब यात्री के पास 60 हजार सऊदी रियाल (करीब 13 लाख भारतीय रुपए) से ज्यादा कैश या सोना-चांदी जैसे महंगे धातु के सामान हों. 

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सऊदी अरब के कस्टम विभाग ने सभी विदेश यात्रियों से अपील करते हुए कहा है कि अब सऊदी से जाते समय या वहां एंट्री करने से पहले विदेशी यात्रियों के पास अगर 60 हजार रियाल से ज्यादा कैश या सामान है तो उन्हें इस बात की जानकारी सऊदी कस्टम विभाग को देनी होगी. अगर यात्री ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें भारी फाइन से जूझना पड़ सकता है.

सऊदी अरब सरकार की जकात, टैक्स एंड कस्टम अथॉरिटी (ZTCA) ने इस बारे में कहा कि जो भी यात्री अपने पास कैश या अन्य सामान की ठीक जानकारी नहीं देंगे, उनका सामान सीज करते हुए उसके बराबर वैल्यू का 25 फीसदी फाइन उन्हें भरना पड़ेगा. अगर दूसरी बार कोई ऐसा करते हुए पकड़ा गया तो अपने कैश या सामान की कुल वैल्यू का 50 फीसदी हिस्सा बतौर फाइन देना होगा. 

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सीधा-सीधा समझें तो अगर किसी का 20 लाख रुपयों का सामान या कैश सीज हुआ तो पहली बार में 25 फीसदी यानी 5 लाख रुपये का फाइन लिया जाएगा. अगर अगली बार भी उसका 20 लाख का सामान जब्त हुआ तो सजा के तौर पर 10 लाख रुपये का फाइन लगाया जाएगा. और अगर सीज किया गया सामान या कैश का किसी अपराध या मनी लॉन्ड्रिंग से कनेक्शन मिलता है तो सऊदी अरब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी.

ऐसे दर्ज करा सकते हैं अपनी जानकारी

जकात, टैक्स एंड कस्टम अथॉरिटी (ZTCA) के अनुसार, सभी यात्री सऊदी अरब के एंट्री या एग्जिट पॉइंट पर पहुंचने से पहले ही ZTCA ऐप या आधिकारिक वेबसाइट zatca.gov.sa  के जरिए अपने कैश और सामान की जानकारी दर्ज करा सकते हैं. इसके अलावा आप एयरपोर्ट पर ही कस्टम विभाग के दफ्तर में संपर्क कर सकते हैं.  

सऊदी अरब जकात, टैक्स एंड कस्टम अथॉरिटी ने आगे बताया कि यह प्रक्रिया उन सभी लोगों के लिए जरूरी है, जिनके पास 60 हजार सऊदी रियाल से ज्यादा कैश, या उसके बराबर की वैल्यू वाला महंगा सामान अथवा विदेशी करेंसी हो.

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