देशद्रोह मामला: 1 मई को पाकिस्तान लौटेंगे मुशर्रफ, अगले दिन कोर्ट में पेशी

देशद्रोह मामले का सामना कर रहे पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ एक मई को पाकिस्तान लौट सकते हैं. यह जानकारी शनिवार को उनके वकील ने दी. बता दें कि एक विशेष अदालत ने मार्च 2014 में मुशर्रफ के खिलाफ देशद्रोह का आरोप तय किया था.

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पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ

aajtak.in / BHASHA

  • नई दिल्ली,
  • 28 अप्रैल 2019,
  • अपडेटेड 8:44 AM IST

देशद्रोह मामले का सामना कर रहे पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ एक मई को पाकिस्तान लौट सकते हैं. यह जानकारी शनिवार को उनके वकील ने दी. एक विशेष अदालत ने मार्च 2014 में 75 वर्षीय मुशर्रफ के खिलाफ देशद्रोह का आरोप तय किया था. तबीयत खराब होने के कारण वह 2016 में इलाज के लिए दुबई चले गए, उसके बाद से मुशर्रफ अब तक पाकिस्तान वापस नहीं आए.

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हालांकि, पिछले महीने दुलर्भ बीमारी से पीड़ित होने के बाद उन्हें दुबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उनका इलाज अभी चल रहा है. मुशर्रफ के वकील सलमान सफदर ने बताया कि तबीयत बिगड़ने के बावजूद पूरवेज मुशर्रफ अदालत में पेश होने के लिए तैयार हैं. अदालत ने उन्हें दो मई को समन किया है. मुशर्रफ के पारिवार वालों ने भी उनके पाकिस्तान लौटने की पुष्टि की है.

गौरतलब है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज सरकार ने मुशर्रफ के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया था. मुशर्रफ पर नवंबर 2007 में संविधान को निलंबित करने और इमरजेंसी लगाने का आरोप है. इसके बाद एक विशेष अदालत ने उन्हें अपराधी करार दिया और उनकी संपत्ति का अधिग्रहण करने का आदेश दिया था.

मुशर्रफ पर देशद्रोह मामले को लेकर एक वकील ने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा था कि देशद्रोह मामले की कार्यवाही अभी रूकी हुई है, क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ 2016 से पाकिस्तान वापस नहीं आए. इस तरह कोर्ट ने नाराजगी जताई और उन्हें दो मई को पेश होने का आदेश दिया.  सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद परवेज मुशर्रफ का पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र रद्द कर दिया गया. बता दें कि मुशर्रफ 1999 से लेकर 2008 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे हैं.

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