ऑनलाइन परमिशन लेकर खेतों से कर सकेंगे 100 घनमीटर मिट्टी का खनन, योगी सरकार ने जारी किए निर्देश

शासन के संज्ञान में लगातार इस तरह की शिकायतें आ रही थीं कि जन-सामान्य द्वारा अपने निजी कार्य अथवा सामुदायिक कार्य के लिए अपने खेत से मिट्टी की खुदाई कर ले जाने पर पुलिस और प्रशासन द्वारा परमिट की मांग करते हुए रोका जा रहा है. इसी संबंध में शासन की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं.

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साधारण मिट्टी खनन को लेकर योगी सरकार ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं साधारण मिट्टी खनन को लेकर योगी सरकार ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं

संतोष शर्मा

  • लखनऊ,
  • 20 जुलाई 2024,
  • अपडेटेड 5:47 PM IST

किसानों और जनसामान्य के द्वारा साधारण मिट्टी का खनन किए जाने के संबंध में योगी सरकार ने निर्देश जारी किए हैं. अब ऑनलाइन व्यवस्था का उपयोग करते हुए 100 घन मीटर तक की मिट्टी खुद के खेतों से खनन और परिवहन के लिए उपयोग में लाई जा सकेगी. लेकिन 100 घन मीटर से अधिक के खनन और परिवहन के लिए परमिट लेना अनिवार्य होगा. ऑनलाइन आवेदन पर जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदन दिया जाएगा. सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि किसी भी दशा में प्रदेश से मिट्टी की खुदाई कर दूसरे प्रदेश में परिवहन की अनुमति नहीं दी जाएगी.

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बता दें कि शासन के संज्ञान में लगातार इस तरह की शिकायतें आ रही थीं कि जन-सामान्य द्वारा अपने निजी कार्य अथवा सामुदायिक कार्य के लिए अपने खेत से मिट्टी की खुदाई कर ले जाने पर पुलिस और प्रशासन द्वारा परमिट की मांग करते हुए रोका जा रहा है. इसी संबंध में शासन की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं.

मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की ओर से सभी जिलाधिकारियों और पुलिस कमिश्नर, एसएसपी और एसपी को इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं. इसमें कहा गया है कि 100 घन मीटर से अधिक के खनन पर परमिट लेना होगा.

यहां करना होगा रजिस्ट्रेशन 

100 घनमीटर तक खनन के परिवहन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की गई है. इसके लिए संबंधित व्यक्ति को upminemitra.in पर अपनी जरूरी सूचना भरते हुए रजिस्टर करना है और रजिस्ट्रेशन की प्रति के साथ वह स्वयं की भूमि पर मिट्टी खनन और परिवहन कर सकता है. 

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100 घन मीटर से अधिक के खनन पर लेना होगा परमिट 

100 घनमीटर मिट्टी से अधिक खनन और परिवहन के लिए परमिट लेना होगा. जिसमें उन्हें upminemitra.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा ऑनलाइन अनुमोदन के बाद ही परमिशन मिलेगी. सामान्यतः 1 ट्रैक्टर ट्रॉली से 3 घनमीटर साधारण मिट्टी का परिवहन किया जाता है, जिसके आधार पर 100 घनमीटर साधारण मिट्टी के परिवहन के लिए लगभग 33 ट्रैक्टर ट्रॉलियों का प्रयोग किया जा सकता है. इसके साथ ही तहसील और थानों के कर्मियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह कड़ाई से इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें. लेकिन अनुमति होने पर किसी को परेशान भी न करें. 

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