पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर निलंबित... बिजली उपभोक्ता की शिकायत पर गिरी गाज

उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ता से अभद्रता करना एक सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को भारी पड़ गया. पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम वाराणसी के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को को एक उपभोक्ता की शिकायत पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने खुद कार्रवाई की जानकारी सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की है.

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पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर निलंबित. (Photo: Representational) पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर निलंबित. (Photo: Representational)

aajtak.in

  • लखनऊ,
  • 27 जुलाई 2025,
  • अपडेटेड 3:06 PM IST

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के एक उपभोक्ता की शिकायत पर विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बस्ती के सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर को निलंबित कर दिया है. आरोप है कि उन्होंने बिजली आपूर्ति को लेकर फोन पर शिकायत कर रहे उपभोक्ता से अभद्रता की. ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने सोशल मीडिया पर कार्रवाई की जानकारी साझा करते हुए लिखा- उपभोक्ता देवो भव.

यूपी ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री एके शर्मा ने रविवार को यह जानकारी दी. उन्होंने अपने आधिकारिक 'एक्स' अकाउंट पर एक पोस्ट में निलंबन आदेश साझा करते हुए कहा क उपभोक्ता देवो भव! (उपभोक्ता ही भगवान है). शर्मा ने आगे कहा कि बिजली उपभोक्ताओं की शिकायत के प्रति असंवेदनशीलता और अभद्र व्यवहार की घटना पर बस्ती के एसई प्रशांत सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. उपभोक्ताओं की समस्याओं के प्रभावी और त्वरित समाधान के लिए अन्य सभी बिजली अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है. सभी को जनसेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए.

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यह भी पढ़ें: यूपी: निजीकरण के खिलाफ बिजली विभाग के कर्मचारी लामबंद, धरना-प्रदर्शन जारी, ऊर्जा मंत्री ने दी चेतावनी

मंत्री ने सोशल मीडिया हैंडल X पर निलंबन आदेश शेयर किया है, जो पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक की ओर से मुख्य अभियंता (प्रशासन) द्वारा जारी किया गया है. इसमें कहा गया है कि बस्ती के मुड़ाघाट निवासी भरत पांडेय ने 18 जुलाई को बिजली आपूर्ति न होने की शिकायत एसई प्रशांत सिंह से टेलीफोन पर की थी.

मुख्य अभियंता (प्रशासन) अरविंद नायक ने निलंबन आदेश में कहा कि जिम्मेदार पद पर होने के बावजूद उपभोक्ता की शिकायत न सुनना और अभद्र व्यवहार करना कदाचार की श्रेणी में आता है. निलंबन अवधि के दौरान सिंह पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम वाराणसी के प्रबंध निदेशक कार्यालय से संबद्ध रहेंगे.

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