इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 90 हिंदुओं को ईसाई बनाने के आरोपी पादरी की जमानत अर्जी की मंजूर कर ली है. इस मामले में कुल 35 आरोपियों में से 6 को पहले ही जमानत दी जा चुकी है. यह आदेश जस्टिस समीर जैन की पीठ ने पादरी विजय मसीह की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया.
हाईकोर्ट ने कहा है कि याची को सामान्य आरोपों के आधार पर आरोपी बनाया गया है. वहीं, इस मामले में पहले भी 6 लोगों को जमानत जा चुकी है. इस लिहाज से याची भी जमानत पाने का हकदार है.
धर्म परिवर्तन कराने के मामले में पादरी विजय मसीह समेत अन्य के खिलाफ फतेहपुर की कोतवाली में एफआईआर दर्ज है.
इस मामले में 36 लोगों के खिलाफ नामजद और 20 अज्ञात व्यक्तियों को धोखे से धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में शामिल किया गया था. आरोपों के मुताबिक, याची अन्य सह अभियुक्तों के साथ मिलकर 90 लोगों का धर्म परिवर्तन करवा रहा था.
अभिषेक मिश्रा