हत्या मामले में शख्स को उम्र कैद, 9 साल पहले पत्नी के साथ मिलकर रची थी साजिश

महाराजगंज में पुरानी रंजिश के चलते हत्या के एक मामले में स्थानीय अदालत ने एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा पति को बचाने के लिए सबूतों से छेड़छाड़ के लिए उसकी पत्नी को तीन साल की सजा सुनाई गई है.

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aajtak.in

  • महाराजगंज,
  • 23 अप्रैल 2025,
  • अपडेटेड 3:09 PM IST

उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में पुरानी रंजिश के चलते हत्या के एक मामले में स्थानीय अदालत ने एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता अजीत कुमार सिंह ने बुधवार को बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार ने 22 अप्रैल को सजा का आदेश पारित किया है.

अदालत ने 45 साल के राजकिशोर को आजीवन कारावास और उसकी 40 साल की पत्नी विभा को अपने पति को बचाने के प्रयास में सबूतों से छेड़छाड़ करने के आरोप में तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है.

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वकील ने बताया कि राजकिशोर और उसकी पत्नी पर 7 सितंबर, 2016 को निचलौल क्षेत्र में पुराने झगड़े के कारण सोनू नामक व्यक्ति की गला घोंटकर हत्या करने का आरोप है. मामले में आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 201 (अपराध के सबूतों को गायब करना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

एक माह पहले महाराजगंज में ही अदालत ने 9 साल पुराने हत्या के मामले में 3 को दोषी करार देकर 10 साल की कैद की सजा सुनाई थी. यहां भी एक शख्स की हत्या पुरानी रंजिश के चलते की गई थी. कोर्ट ने प्रत्येक दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था. जुर्माना अदा न करने पर उन्हें एक महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

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