यूपी: 6 साल के बच्चे का यौन उत्पीड़न करने वाले शख्स को 20 साल की जेल

यूपी की महराजगंज कोर्ट ने छह साल के बच्चे का यौन शोषण करने वाले शख्स को 20 साल की सजा सुनाई है. इसके अलावा पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. दोषी पाए गए व्यक्ति ने 2021 में इस वारदात को अंजाम दिया था.

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बच्चे का यौन योषण करने वाले शख्स को 20 साल की जेल बच्चे का यौन योषण करने वाले शख्स को 20 साल की जेल

aajtak.in

  • महराजगंज,
  • 29 अक्टूबर 2024,
  • अपडेटेड 2:55 PM IST

उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले में छह साल के लड़के का यौन उत्पीड़न करने के दोषी पाए गए व्यक्ति को 20 साल की सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया. इसके साथ ही कहा कि अगर व्यक्ति जुर्माना नहीं भरेगा तो उसे एक महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. 

महराजगंज की जिला अदालत ने यह फैसला 2021 के एक मामले में सुनाया है. स्पेशल जज (POCSO) विनय कुमार सिंह ने 24 साल के रंजीत विश्वकर्मा को 28 अक्टूबर को दोषी ठहराया है. उस पर आरोप था कि उसने करीब तीन साल पहले छह साल के बच्चे का यौन शोषण किया. पीड़ित पुरंदपुर थाना इलाके का रहने वाला है.  

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न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, जस्टिस ने दोषी को पांच हजार रुपये का जुर्माना भरने का भी निर्देश दिया. उन्होंने अपने निर्देश में कहा कि ऐसा न करने पर उसे एक महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी.  

अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना 9 दिसंबर, 2021 को हुई, जिसके बाद नाबालिग के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. बाद में विश्वकर्मा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम सहित कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था.

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