कानपुर बलवंत कांड: कोर्ट ने तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक और चौकी प्रभारी को सुनाई 5 वर्ष की सजा

कानपुर के चर्चित बलवंत कांड पर गुरुवार को कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट की तरफ से तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक शिवली राजेश सिंह व तत्कालीन मैथा चौकी प्रभारी ज्ञानप्रकाश पांडे को 5 वर्ष की सजा सुनाई गई है. साथ ही 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

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aajtak.in

  • कानपुर,
  • 24 अक्टूबर 2024,
  • अपडेटेड 8:04 PM IST

कानपुर के चर्चित बलवंत कांड पर कोर्ट ने गुरुवार को सजा सुना दी है. कोर्ट ने तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक शिवली राजेश सिंह व तत्कालीन मैथा चौकी प्रभारी ज्ञानप्रकाश पांडे को 5 वर्ष की सजा सुनाई है. बता दें कि 12 दिसंबर 2022 को पुलिस कस्टडी में बलवंत की मौत हो गई थी.

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मृतक बलवंत के परिजनों की तहरीर पर एसओजी टीम समेत 8 पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. मामले में कोर्ट ने SOG प्रभारी व उनकी पूरी टीम को बीते सप्ताह ही बरी कर दिया था. वहीं, न्यायालय ने तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक शिवली राजेश सिंह व तत्कालीन मैथा चौकी प्रभारी ज्ञानप्रकाश पांडे को 5-5 वर्ष की सजा सुनाई है. साथ ही 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. 

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कानपुर देहात के रनियां थाने पर बलवंत की मौत हुई थी. बलवंत की मौत पुलिस की पिटाई से हुई थी. पोस्टमार्टम में शरीर पर 30 से अधिक चोटें पाई गई थीं.

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जानकारी के मुताबिक मृतक के चाचा अंगद सिंह ने पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाकर एसओजी प्रभारी प्रशांत गौतम और उनकी टीम, मैथा चौकी इंचार्ज ज्ञान प्रकाश पांडेय, शिवली कोतवाल राजेश सिंह समेत आठ लोगों पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

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