UP: सरकारी रिकॉर्ड से हेराफेरी! आजम खान पर कोर्ट में नई चार्जशीट, गंभीर धाराएं जोड़ी गईं

सीतापुर जेल में बंद सपा नेता आजम खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं. शत्रु संपत्ति से जुड़े मामले में रामपुर पुलिस ने उनके खिलाफ कोर्ट में एडिशनल चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें IPC की धारा 467, 468 और 471 जैसी गंभीर धाराएं जोड़ी गई हैं. आरोप है कि सरकारी रिकॉर्ड्स में हेराफेरी कर फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए थे. कोर्ट ने चार्जशीट स्वीकार कर ली है.

Advertisement
सपा नेता आजम खान (फाइल फोटो). सपा नेता आजम खान (फाइल फोटो).

आमिर खान

  • रामपुर,
  • 11 जुलाई 2025,
  • अपडेटेड 7:39 PM IST

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान की कानूनी परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं. सीतापुर जेल में बंद आजम खान के खिलाफ अब एक और मामले में कोर्ट में एडिशनल चार्जशीट दाखिल की गई है, जिसमें भारतीय दंड संहिता की गंभीर धाराएं धारा 467 (जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के लिए जालसाजी) और 471 (कूट रचित दस्तावेज का प्रयोग) जोड़ी गई हैं.

Advertisement

मामला रामपुर में स्थित शत्रु संपत्ति से जुड़ा है. इसमें आरोप है कि सरकारी रिकॉर्ड रूम के दस्तावेजों में हेराफेरी कर संपत्ति हड़पने की साजिश रची गई थी. पहले इस मामले में पुलिस द्वारा आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को क्लीन चिट दी गई थी. मगर, जब यह रिपोर्ट शासन के संज्ञान में आई तो तत्कालीन एसपी के खिलाफ जांच बैठाई गई और मामले की पुनः विवेचना के आदेश दिए गए.

यह भी पढ़ें: आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को देना होगा 4 करोड़ 64 लाख का जुर्माना, स्टाम्प चोरी केस में आरसी जारी

एसपी रामपुर विद्यासागर मिश्र ने बताया कि सिविल लाइंस थाने में दर्ज मामले की विवेचना अपराध शाखा के इंस्पेक्टर नवाब सिंह को सौंपी गई थी. जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि शत्रु संपत्ति को हासिल करने के लिए राजस्व अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ की गई और कूट रचित दस्तावेज तैयार किए गए.

Advertisement

इसके बाद न्यायालय में एक एडिशनल चार्जशीट दाखिल की गई, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए आजम खान और उनके बेटे के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए. पुलिस अधीक्षक ने भी पुष्टि की कि आजम खान इस मामले में आरोपी हैं और उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है.

---- समाप्त ----

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement