श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामला: इलाहाबाद HC ने जारी किया 'भगवान केशव' के नाम का एंट्री पास, एड्रेस से लेकर मोबाइल नंबर तक की डिटेल

इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह विवाद की सुनवाई जारी है. इस बीच हाईकोर्ट ने 'भगवान केशव' के नाम पर एंट्री पास जारी किया है. कोर्ट ने वादी के तौर पर ये पास जारी किया है.

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'भगवान केशव' के नाम पर एंट्री पास जारी 'भगवान केशव' के नाम पर एंट्री पास जारी

aajtak.in

  • प्रयागराज ,
  • 20 दिसंबर 2023,
  • अपडेटेड 2:54 PM IST

श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह विवाद की सुनवाई के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 'भगवान केशव' के नाम पर एंट्री पास जारी किया है. कोर्ट ने वादी के तौर पर ये पास जारी किया है. इस पास में 'ठाकुर केशव जी महाराज' नाम के साथ मोबाइल नंबर, केस नंबर, एड्रेस आदि लिखा है. वहीं, उम्र के कॉलम में 'जीरो वर्ष' दर्शाया गया है. पास में आधार नंबर का भी जिक्र है.

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दरअसल, बीते दिन हाई कोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई हुई. जिसमें हिंदू पक्षकार भगवान कृष्ण को भी लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे थे. उन्होंने बाकायदा भगवान के लिए एंट्री पास बनवाया था. 

श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में सुनवाई के लिए इस केस में 'भगवान केशव जी महाराज' को वादी नंबर 6 बनाया गया है, जो खुद मथुरा से चलकर इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे. 

'भगवान' वादी के तौर पर पहुंचे कोर्ट

इसके अलावा जो अन्य वादी हैं उनमें आशुतोष पांडे, अनिल पांडे, महंत धर्मेंद्र गिरी जी महाराज, सत्यम पंडित, ओम शुक्ला और मनीष डावर का नाम शामिल है. बताया जा रहा है कि यह पहला मामला है, जिसमें भगवान के लिए एंट्री पास जारी किया गया है. 

श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह विवाद मामले की सुनवाई

गौरतलब है कि मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित परिसर का कोर्ट कमिश्नर सर्वे का रास्ता साफ हो गया है. इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और यह तय होगा कि किसे कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया जाएगा. इसके साथ ही यह भी तय होगा कि विवादित परिसर का किस तरह से सर्वे का कार्य पूरा किया जाएगा और फिर अदालत को रिपोर्ट सौंपी जाए.

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बता दें कि 14 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर के कोर्ट कमिश्नर सर्वे को मंजूरी दी थी. कोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर के सर्वे के लिए अदालत की निगरानी में एक एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग स्वीकार कर ली थी. 

श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह विवाद

यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा. लेकिन मुस्लिम पक्ष की याचिका को SC ने खारिज कर दिया था और इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था. अब इलाहाबाद हाईकोर्ट यह तय करेगा कि सर्वे कब से होगा, कितने लोग इसमें शामिल होंगे.

सभी 18 याचिकाओं पर सुनवाई जारी 

बताते चलें कि मथुरा विवाद से जुड़ी सभी 18 याचिकाओं पर हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है. अयोध्या जन्मभूमि विवाद की तर्ज पर मथुरा विवाद का इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रायल हो रहा है.

हालांकि, बीते सोमवार को श्रीकृष्ण विराजमान कटरा केशव देव मामले में कोर्ट कमिश्नर की रूपरेखा तय करने को लेकर फिलहाल सुनवाई नहीं हो सकी. शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी की तरफ से बताया गया कि कोर्ट कमिश्नर से सर्वे के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की गई है.  इसके अलावा मथुरा जिला कोर्ट से सभी अर्जियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर किए जाने के फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल चुनौती दी गई है. 

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जिस पर सुप्रीम कोर्ट में 9 जनवरी को सुनवाई होगी. इसलिए तब तक सुनवाई टाली जाए. जिस पर कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की मांग को मंजूर करते हुए देर शाम फैसला सुनाया. हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल एसएलपी पर सुनवाई के बाद 11 जनवरी 2024 की सुनवाई के लिए अगली तिथि तय की है. 

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