छेड़छाड़ के आरोपी MLA सरफराज आलम को मिली जमानत

सरफराज को पुलिस ने समन जारी होने पर पेश होने को कहा है. साथ ही उन्होंने जांच में सहयोग करने का आश्वासन दिया है. साथ विधायक का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है.

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सरफराज आलम सरफराज आलम

लव रघुवंशी

  • पटना,
  • 24 जनवरी 2016,
  • अपडेटेड 7:49 AM IST

राजधानी एक्सप्रेस में महिला से छेड़खानी के मामले में आरोपी जेडीयू के निलंबित विधायक सरफराज आलम को रविवार को जमानत पर रिहा कर दिया गया है. दो दिन की पूछताछ के बाद रेलवे पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. एमएलए को 20 हजार के मुचलके पर जमानत दी गई है. विधायक के साथ उनके बॉडीगार्ड और एक साथी को भी छोड़ दिया गया है.

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सरफराज को पुलिस ने समन जारी होने पर पेश होने को कहा है. साथ ही उन्होंने जांच में सहयोग करने का आश्वासन दिया है. विधायक का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है.

पार्टी ने किया निलंबित
विधायक पर महिला से छेड़छाड़ के आरोप लगने के बाद जेडीयू ने उन्हें पार्टी और सदन से निलंबित कर दिया. मामला सामने आने पर सरफराज ने अपने ऊपर लगे आरोपों को नकारते हुए कहा कि उन्होंने तो 17 जनवरी को ट्रेन में सफर ही नहीं किया. जबकि बाद में जांच के दौरान उन्हें प्लेटफॉर्म पर सीसीटीवी कैमरे में देखा गया.

राजधानी ट्रेन की घटना
विधायक पर लगे छेड़खानी के आरोप की घटना 17 जनवरी की है. डिब्रूगढ़-राजधानी एक्सप्रेस के ए-4 कोच में दिल्ली की दंपत्ति ने विधायक पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए. महिला और उसके पति इंद्रपाल सिंह बेदी का आरोप था कि वे लोग राजधानी एक्सप्रेस से नई दिल्ली जा रहे थे, इसी दौरान उनके सामने वाली बर्थ पर यात्रा कर रहे एमएलए सरफराज ने नशे की हालत में महिला से दुर्व्यवहार किया था.

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महिला के बयान के आधार पर सरफराज के खिलाफ पटना रेल थाने में आईपीसी की धारा 341, 323, 290, 504 और 354ए के तहत केस दर्ज किए गए.

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